Collector Canceled Recruitment Process : कलेक्टर ने सहकारी बैंक की भर्ती प्रक्रिया निरस्त की, कई पर कार्यवाही!
Jabalpur : कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर में सहायक समिति प्रबंधक से समिति प्रबंधक के पद पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता पाए जाने पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। शिकायत के बाद उन्होंने जाँच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने चयनित 27 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों और चयन प्रक्रिया का परीक्षण किया। जिसमें कई अनियमितताएँ पाई गई। साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55 (1) के तहत जारी कर्मचारी सेवा नियोजन, निबंधन कार्यस्थिति, नियम 1989, 1990, 2002, 2010, 2013, 2015 का भी पालन नहीं किया गया। पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित पाए जाने पर यह कार्यवाही की गई।
कलेक्टर ने जाँच के आधार पर संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही भी की, जिसमें पदोन्नति की कार्यवाही में विसंगति का परीक्षण लापरवाही पूर्वक करने वाले अधिकारियों में आशीष शुक्ला, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जबलपुर को निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित की गई है। प्रशांत कौरव तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला जबलपुर वर्तमान वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सिंगरौली को निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित करने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया। संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता पी के सिद्धार्थ द्वारा दूषित चयन प्रक्रिया को नियमों के विपरीत जाकर अनुमोदित करने पर उक्त कृत्य के लिए पीके सिद्धार्थ संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता को निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित करने का प्रस्ताव आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रेषित किया गया।
स्थापना प्रभारी सुभाष पचौरी द्वारा समस्त प्रक्रिया को जानबूझ कर नजरअंदाज करने पर पचौरी द्वारा समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के साथ साथ वर्तमान नियमों एवं विनियमों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संजान में जान बूझकर नहीं लाया गया। अतः सुभाष पचौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाई गईl
कई सहकारिता अधिकारी फंसे
तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जबलपुर वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, नरसिंहपुर देवेन्द्र कुमार राय के कार्यकाल में पूरी भर्ती प्रक्रिया सम्पादित की गई। देवेन्द्र कुमार राय द्वारा आरक्षण के बिना दोषपूर्ण विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। परीक्षण समिति के दोषपूर्ण परीक्षण को जानबूझ कर नजर अंदाज किया गया। देवेन्द्र कुमार राय द्वारा कर्तव्य निष्पादन में गंभीर लापरवाही बरती गई है। अतः देवैद्र कुमार राय तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जबलपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित करने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है।
इसके साथ ही अखिलेश निगम, तत्कालीन उपायुक्त सहकारिता जबलपुर वर्तमान उपायुक्त सहकारिता भोपाल एवं चंद्रशेखर पटले, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक, शाखा राइट टाउन, जबलपुर मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जबलपुर द्वारा आवेदकों की पात्रता का परीक्षण किया गया। लेकिन, उक्त अधिकारियों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया गया और अपात्र आवेदकों को पात्र दर्शाया गया।
तत्कालीन उपायुक्त सहकारिता पर कार्यवाही
अखिलेश निगम, तत्कालीन उपायुक्त सहकारिता जबलपुर वर्तमान उपायुक्त सहकारिता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव कमिश्नर भोपाल संभाग भोपाल को प्रेषित किया जा रहा है। चंद्रशेखर पटले, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक, जबलपुर वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जबलपुर को संभागीय संयुक्त पंजीयक सहकारिता विभाग के गोलमोल अनुमोदन को भी नज़रअंदाज़ कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के कारण इनको कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया।