Collector Fined: सिंगरौली कलेक्टर को हाई कोर्ट ने लगाया ₹25000 का जुर्माना, फटकार भी लगाई

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High Court's Order

Collector Fined: सिंगरौली कलेक्टर को हाई कोर्ट ने लगाया ₹25000 का जुर्माना, फटकार भी लगाई

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने भरण पोषण से जुड़े एक मामले में कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई और नाराजगी व्यक्त की। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को गैरकानूनी और मनमाना भी बताया।

दरअसल सिंगरौली के निवासी शिक्षक कमलेश्वर साहू की एक याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कहा कि कलेक्टर को भरण पोषण की राशि निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर यह भी टिप्पणी की कि कलेक्टर का यह आदेश पूरी तरह से गैर कानूनी और मनमाना है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार साहू की पत्नी ने भरण पोषण की धारा 125 के तहत कुटुंब न्यायालय में आवेदन किया था। अभी यह मामला कुटुंब न्यायालय में लंबित है जिसमें सुनवाई चल रही है।

इस दौरान शिक्षक की पत्नी सिंगरौली कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची और वहां उपस्थित होकर पति पर कई तरह के आरोप लगाए। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि शिक्षक साहू के वेतन से 50% राशि काटकर पत्नी को भरण पोषण के लिए दी जाए। यह आदेश अक्टूबर 2021 में जारी किए गए। कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने भी साहू की 50% वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए।

याचिकाकर्ता शिक्षक साहू की ओर से तर्क दिया गया था कि अभी यह मामला कुटुंब न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद सिंगरौली कलेक्टर ने इस तरह के आदेश दिए थे। कलेक्टर के पास इसका अधिकार नहीं है कि किसी की भरण पोषण राशि निर्धारित कर सके । याचिकाकर्ता के तर्क सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कलेक्टर पर ₹25000 का जुर्माना लगाया।