सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के विरूद्ध कलेक्टर ने दिए सम्‍पत्ति कुर्की के आदेश

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मंदसौर से डॉ. घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट

मंदसौर । सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड मंदसौर रजिस्‍टर्ड कार्यालय सहारा इंडिया
भवन कपूरथला काम्‍पलेक्‍स अलीगंज लखनउ कम्‍पनी द्वारा धोखाधडी कर ईस्‍तगामा अनुसार निक्षेपकों के लगभग 60 करोड रू के निक्षेप का गबन किया है।

इसके कारण कलेक्‍टर श्री गौतम सिंह द्वारा सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड मंदसौर रजिस्‍टर्ड कार्यालय सहारा इंडिया भवन कपूरथला काम्‍पलेक्‍स अलीगंज लखनउ कम्‍पनी वित्‍तीय स्‍थापना के संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक,प्रबंधक, सदस्‍यों की ईस्‍तागासे में उल्‍लेखित समस्‍त संपत्ति को मध्‍यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अतंर्गत कुर्क करने का अन्‍त:कालीन आदेश पारित किया।

पिछले लम्बे समय से सहारा इंडिया निवेशकों की मांग थी कि उनकी जमा राशि एवं परिपक्वता भुगतान कराया जाय । निवेशकों द्वारा ज्ञापन प्रदर्शन भी किये गए ।

जिले में इसी प्रकार अन्य निजी कोऑपरेटिव संस्थाओं द्वारा भुगतान नहीं किये जाने और अतिरिक्त ब्याज का लाभ दिलाने के नाम बड़ी रकम एकत्र करने और बाद में मुकरजाने के मामले सामने आए हैं ।

कई लोगों ने प्रशासन के समक्ष जनसुनवाई में दस्तावेजों के साथ शिकायत की है । कुछ मामले पुलिस तक भी पहुंचे हैं ।
कलेक्टर गौतमसिंह द्वारा सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव संस्था के विरुद्ध कुर्की आदेश दिये जाने से निवेशकों को आशा बंधी है ।