Collector in Action : राजस्व की हानि पहुंचाने वाला कर्मचारी निलंबित!
Indore : नरेंद्र नरवरिया सहायक ग्रेड-3 तत्कालीन हेड कॉपिस्ट, तहसील इंदौर (वर्तमान पदस्थापना तहसील खुडैल) के विरूद्ध विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय के पुलिस अधीक्षक ने आरोपी के विरुद्ध विशेष न्यायालय (भ्रनिअधि) में 14 दिसंबर 2023 को अभियोग पत्र प्रस्तुत कर विशेष प्रकरण क्रमांक 29/2023 दर्ज कराया है। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया।
नरेंद्र नरवरिया पर आरोप है कि इन्होंने एक ही रसीद नंबर पर कई नकलें जारी कर दी, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई। इस आशय की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कलेक्टर ने आदेश पर आरोपी को निलंबित किया गया।
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क.-सी/6/2/96 /3/एक दिनांक 17.04.1996 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का पत्र कमांक एफ11-58/98/1-10 भोपाल दिनांक 26 फरवरी 1998 के प्रावधान के अनुसार मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) बी के अनुसार नरेन्द्र नरवरिया, सहायक ग्रेड-3 तहसील कार्यालय खुडैल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कनाडिया में नियत किया गया। नरेन्द्र नरवरिया को निलंबन अवधि में नियम के अनुसार निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।