Collector Reprimanded : हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना और किसान का हक छीनने पर रीवा कलेक्टर को फटकार, ₹10 हजार जुर्माना!

जानें क्या था पूरा मामला जिसमें कलेक्टर पर दूसरी बार जुर्माना लगाया गया!

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Collector Reprimanded : हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना और किसान का हक छीनने पर रीवा कलेक्टर को फटकार, ₹10 हजार जुर्माना!

Rewa : हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को एक किसान की भूमि अधिग्रहण के मामले में जमकर फटकार लगाई। न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने कहा कि कलेक्टर का काम लोगों का हक छीनना नहीं है। हाई कोर्ट ने कलेक्टर पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने किसान की जमीन का अधिग्रहण आदेश भी निरस्त कर दिया। किसान की जमीन के मामले में कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने पर यह कार्रवाई हुई। हाई कोर्ट ने कलेक्टर का जमीन अधिग्रहण का आदेश रद्द करते हुए उन पर तगड़ा जुर्माना भी लगाया।

यह प्रकरण रीवा के किसान राजेश कुमार तिवारी की ज़मीन का है। 1993 में उनकी ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन 2024 तक उन्हें इसका मुआवज़ा नहीं मिला। 2015 में किसान राजेश कुमार तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन, कलेक्टर की तरफ से लगातार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई। इससे नाराज़ होकर जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कलेक्टर प्रतिभा पाल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया।IMG 20250109 WA0023

पहले कलेक्टर ने अपनी जगह एक जूनियर अधिकारी को कोर्ट भेज दिया। कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और कलेक्टर को खुद चार घंटे के अंदर हाजिर होने को कहा। कलेक्टर के कोर्ट में पेश होने पर जस्टिस अग्रवाल ने उन्हें फटकार लगाई। जस्टिस अग्रवाल ने साफ कहा ‘आपको कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप लोगों के हक छीनें या उनका शोषण करें। इस चीज को अपने दिमाग में ध्यान से रख लीजिए।’

कलेक्टर पर जुर्माना लगाया

जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कलेक्टर को समझाते हुए कहा कि ‘अच्छी स्टेट अपनी गलती मानती है और नागरिकों को उनका हक देती है। कलेक्टर का काम लोगों का शोषण करना नहीं है।’ इससे पहले भी 2023 में इसी मामले में पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका था। इसके बावजूद मामले का निपटारा नहीं किया गया। इस बार कोर्ट ने ज़मीन अधिग्रहण का आदेश रद्द कर दिया और फिर से 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया।