

Collector’s Big Action: कार्डियोलॉजिस्ट क्लिनिक बंद करने के आदेश, 20 हजार का लगाया जुर्माना
विनोद काशिव की रिपोर्ट
रायपुर. राजधानी में बिना पंजीयन और मान्यता के कार्डियोलॉजिस्ट क्लिनिक संचालित करने वाले डॉ. वसी खान के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है.
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने तत्काल प्रभाव से क्लिनिक को बंद करने का आदेश जारी किया है. साथ ही डॉ. वसी खान पर लोगों को गुमराह कर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
दरअसल, क्लिनिक को लेकर छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद के रजिस्ट्रार ने तीन अप्रैल को जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुशंसा की थी. जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद कार्रवाई की गई है.वसी खान निजी क्लिनिक का संचालन कर रहे थे. वह खुद को कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) होने का दावा करते हैं, लेकिन न तो उनके पास आवश्यक पंजीयन है और न ही क्लिनिक संचालन की कोई वैध मान्यता.
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है. साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है.आम जनता में चर्चा का विषय है बड़ी सजा क्या किसी की जान की कीमत 20 हजार रुपए ही है?