भोपाल: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कलेक्टर का एक फरमान इन दिनों चर्चा में हैं। इस फरमान में कलेक्टर ने कहा है कि निर्वाचन ड्यूटी में अपनी अस्वस्थता के कारण निर्वाचन कार्य संपादन में असमर्थता प्रकट करना उचित नहीं है। कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए मेडिकल बोर्ड में आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
फरमान में कहा गया है कि ऐसे अधिकारी- कर्मचारी को शासन नियमों के अंतर्गत 20 वर्ष की सेवा एवं 50 वर्ष की आयु के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी कार्यवाही की जाएगी।