Collector’s Instructions: उपार्जन कार्य से मना करने पर वेयरहाउस संचालक के पति पर FIR दर्ज

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Strict Action of Collector

Collector’s Instructions: उपार्जन कार्य से मना करने पर वेयरहाउस संचालक के पति पर FIR दर्ज

 

जबलपुर – कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर जिला प्रबंधक,एमपी वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कार्पोरेशन सखाराम निमोदा ने ग्राम पौड़ी सहजपुर स्थित राज वेयर हाऊस प्रोपराईटर श्रीमती आराधना बिल्ला के पति श्री नीरज बिल्ला पर शासकीय कार्य में सहयोग न करने तथा धान उपार्जन में बाधा उत्पन्न करने पर थाना शहपुरा में एफआईआर दर्ज कराई है।

उल्लेखनीय है कि खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी हेतु सेवा सहकारी समिति बेलखेड़ा के केन्द्र क्रमांक 2 का उपार्जन केन्द्र राज वेयर हाउस में निर्धारित किया गया था। वेयर हाउस संचालक के द्वारा उपार्जन कार्य के लिए पूर्व में अपनी सहमति दी गई थी । अनुविभागीय अधिकारी शाहपुरा के द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदन दिया गया कि सेवा सहकारी समिति बेलखेड़ा के प्रबंधक एवं ऑपरेटर धान खरीदी कार्य करने के लिए जब वेयरहाउस पहुंचे तो वेयरहाउस में ताला लगा पाया गया । इसके पश्चात जिला प्रबंधक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एवं नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शहपुरा ने वेयरहाउस की संचालिका के पति नीरज बिल्ला से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वे गोदाम का ताला नहीं खोलेंगे एवं धान खरीदी का कार्य अपने गोदाम में नहीं कराएंगे।

उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जबलपुर के निर्देश पर जिला प्रबंधक वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन जबलपुर के द्वारा वेयरहाउस की संचालिका के पति नीरज बिल्ला के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 132 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर गोदाम को ब्लैकलिस्टेड करने एवं गोदाम का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।