Collector’s Order: उज्जैन में 3 व्यक्ति 06 माह के लिए जिला बदर 

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Expel out of District: छः गुण्डे जिलाबदर, अब पांच जिलों में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

Collector’s Order: उज्जैन में 3 व्यक्ति 06 माह के लिए जिला बदर 

 

उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने तीन व्यक्तियों को 06 माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है।

आदेश के तहत कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा के अंतर्गत नीमनवासा निवासी राजा उर्फ हुकुम, मंगलनाथ गली तराना निवासी रोहित शर्मा तथा जूना सोमवारिया निवासी काला उर्फ आफताब को उज्जैन जिला एवं उज्जैन जिले की राजस्व सीमा से लगे जिले देवास, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, धार एवं आगर मालवा की राजस्व सीमाओं से 06 माह की अवधि हेतु निष्कासित किया है।

कलेक्टर ने तीनों को आदेश दिया है कि वे 48 घण्टे के अंदर उक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए और अपने आचरण में सुधार करे तथा उक्त जिलों की सीमाओं में 06 माह तक प्रवेश ना करे और ना ही वापस लौटे। इन्हें निर्देशित किया है कि तीनों के विरूद्ध कोई प्रकरण उज्जैन जिले में स्थित न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा परंतु इसके पूर्व अपने संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।