Collector’s Strict Orders: दोनों वैक्सीन डोज नहीं तो 15 दिसम्बर के बाद लोगों पर दर्ज होगा केस

धारा 144 के तहत आदेश जारी

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भोपाल: वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने में आनाकानी कर रहे लोगों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राशन के लिए परिवार के सभी सदस्यों को दोनों ही डोज का वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के बाद अब सिंगरौली कलेक्टर का सख्ती भरा आदेश जारी हुआ है।

कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने आदेश जारी कर कहा है कि अगर 15 दिसम्बर तक दोनों ही डोज नहीं लगवाए गए तो इसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी विवाह में शामिल होने पर अपराधिक केस दर्ज किया जाएगा।

कलेक्टर मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शादी विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम में लोगों की अधिकतम मौजूदगी रहने से ये कोरोना वायरस के लिए सुपर स्प्रेडर के रूप में काम करते हैं।

इसलिए सिंगरौली जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए धारा 144 (1) और मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) और 71 (2) के अंतर्गत अब 15 दिसम्बर तक जिले के सभी लोगों को कोरोना से बचाव के दोनों ही वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा तभी वे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। 15 दिसम्बर के बाद सिर्फ उन्हें इससे छूट होगी जिन्हें मेडिकल एडवाइस के जरिये इससे राहत देने के लिए कहा गया होगा।

कलेक्टर मीना के आदेश के मुताबिक अगर 15 दिसम्बर के बाद इस तरह के मामले सामने आए तो धारा 188, 269, 270, 271, मध्यप्रदेश एपेडमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

गौरतलब है कि दो दिन पहले प्रमुख सचिव खाद्य ने राशन दुकानों से बंटने वाले राशन के लिए पात्र परिवार के हर सदस्य के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य किया है और जिसके घर के 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उनकी सूची एकत्र कर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

देखिए कलेक्टर द्वारा जारी आदेश की प्रति-

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