मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह योजना में अब 2 लाख से अधिक राशि दें सकेंगे कलेक्टर

157

मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह योजना में अब 2 लाख से अधिक राशि दें सकेंगे कलेक्टर

भोपाल: मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह योजना के प्रकरणों में अब जिलों के कलेक्टर दो लाख रुपए से अधिक राशि भी स्वीकृत कर सकेंगे।

अभी तक मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के मामलों में कलेक्टरों को केवल दो लाख रुपए से कम के प्रकरणों में ही राशि आवंटित करने के अधिकार थे। अब सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण आयुक्त डॉ रामाराव भोंसले ने कलेक्टरों के पावर बढ़ा दिए है। जिला कलेक्टर को निराश्रित निधि की मूलधन, ब्याज की राशि से मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह योजना के प्रकरणों में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के पूर्ण वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए है। अब कलेक्टर दो लाख रुपए से अधिक सीमा की राशि को भी केवल इस योजना के लिए निराश्रित निधि ई पेमेंट एवं प्रबंंधन प्रणाली के माध्यम से खर्च कर सकेंगे। इस आदेश के बाद अब प्रदेश के निराश्रित और निर्धन व्यक्तियों को अधिक मदद भी इस योजना के तहत मिल सकेगी।