
Commissioner’s Notice to Qadri : भगौड़े अनवर कादरी को 25 अगस्त को पेश होने का कमिश्नर का नोटिस!
Indore : लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह ने 25 अगस्त तक उन पर लगे आरोपों का जवाब देने का नोटिस दिया है। यदि निर्धारित तारीख तक अनवर कादरी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।
जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव के पत्र और पुलिस विभाग से प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार आपके द्वारा किए गए कृत्य के चलते क्यों न आपके विरुद्ध मध्य प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1956 की धारा (एक) और के तहत कार्रवाई की जाए। इस संबंध में आप खुद या आपके विधिक प्रतिनिधि के जरिए इस कोर्ट में दस्तावेज साक्ष्य के साथ 25 अगस्त को सुबह 11:00 बजे तक उपस्थित हों। ऐसा नहीं करने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, पुलिस द्वारा भेजे गए रिकॉर्ड में अनवर कादरी पर शहर के विभिन्न स्थानों में 23 केस दर्ज हैं। साल 2025 में ही उन पर तीन केस दर्ज हुए। इनमें से एक लव जिहाद के लिए फंडिंग करने का मामला है, जो बाणगंगा थाने में दर्ज हुआ। इसके अलावा एक अन्य दर्ज भी इसी मामले से जुड़ा है। एक अन्य मामला सदर बाजार का था, जिसमें अनवर कादरी पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगवाने का आरोप है।
इसके साथ ही साल 1996 से अभी तक उन पर 23 मामले दर्ज हैं। जिनमें शासकीय काम में अड़चन डालने, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर विधिक धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। फरार होने के चलते भी उन पर पहले 10 हजार, फिर 20 हजार और अब से 40 हजार का इनाम घोषित किया जा चुका है। उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है और उनकी कुर्की के संबंध में नोटिस भी चस्पा किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी इंदौर दौरे के दौरान 19 जून को कहा था कि ‘डकैत’ हो या उसका बाप छोड़ेंगे नहीं। अधिकारियों का कहना है कि जहां भी हो, जैसे भी हो पकड़ो। बाद में पुलिस ने फरार अनवर कादरी पर 10 हजार का इनाम घोषित किया और हाल ही में कलेक्टर ने उस पर रासुका भी लगाई। इसके बाद पुलिस ने इनाम को दुगुना किया और उस पर भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई की गई।
अनवर कादरी की बेटी पर भी अपने पिता को बचाने का आरोप लगाए, जिस पर उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। महापौर द्वारा जो पत्र लिखा गया उसमें अनवर कादरी को देशद्रोही और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया गया है। पार्षदी से हटाए जाने के मामले में नगर निगम एक्ट 1956 की धारा-19 के तहत संभाग आयुक्त को सीधा अधिकार है। लेकिन, इसी धारा 192 के तहत उनके द्वारा पहले पार्षद कादरी को नोटिस दिया जाएगा कि क्यों न आपके पार्षदी अभी खत्म कर दी जाए। इस पर कादरी से जवाब लिया जाएगा जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर पार्षदी खत्म होगी।





