Human Rights Commission के हस्तक्षेप से 19 साल बाद मिली अनुकंपा नियुक्ति

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Human Rights Commission के हस्तक्षेप से 19 साल बाद मिली अनुकंपा नियुक्ति

डॉ. घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट

भोपाल: मध्यप्रदेश Human Rights Commission के हस्तक्षेप से इंदौर जिले के हातोद निवासी आवेदक को उसके पिता के निधन के 19 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली है।
आवेदक ने अपनी प्रतिक्रिया में मध्यप्रदेश Human Rights Commission को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

मध्यप्रदेश Human Rights Commission
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मामला कुछ यूं है कि आयोग को 13 अगस्त 2020 को एक आवेदन मिला। आवेदन में कस्बा मंदिर, जूनी, हातोद, जिला इंदौर निवासी आवेदक श्री अरविन्द कनौजिया पिता स्व. श्री कमल कनौजिया ने उसके (शासकीय सेवा के दौरान) दिवंगत पिता के स्थान पर उसे अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के लिये जिला पंचायत झाबुआ, विकास आयुक्त व अन्य भोपाल को अनेकों आवेदन देने के बाद भी कोई कार्यवाही ना होने की शिकायत की थी।

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आवेदक ने आयोग से उसे अनुकंपा नियुक्ति दिलाने की गुहार की आवेदन मामले में आयोग ने प्रकरण क्र. 4455/इंदौर/2020 में प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

आयोग के निर्देश के पश्चात् ही आवेदक की अनुकंपा नियुक्ति मामले की कार्यवाही में तेजी आई।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ द्वारा आयोग को प्रतिवेदन दिया गया है कि अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, उज्जैन द्वारा आवेदक श्री अरविन्द कनौजिया को सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई है।

प्रकरण के अनुसार आवेदक के पिता श्री कमलसिंह कनौजिया झाबुआ जिले की जनपद पंचायत रामा में सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद पर थे। शासकीय सेवा में रहते हुये ही 13 जून 1995 को उनका निधन हो गया था। उस समय मृतक के पुत्र (आवेदक) की आयु (जन्मतिथि 14 जनवरी 1984) कम होने से वे अनुकंपा नियुक्ति के लिये अपात्र थे।

शासन के नियमानुसार मृत्यु दिनांक से अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि सात वर्ष नियत है। आवेदक श्री अरविन्द को 12 जून 2002 तक अपने पिता की मृत्यु तिथि से सात वर्ष के भीतर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता आती थी। इस बीच में शासकीय प्रक्रिया चलती रही।

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परंतु पूरे झाबुआ जिले में किसी भी विभाग में वर्ग तीन के सामान्य श्रेणी के पद रिक्त न होने के कारण प्रकरण लंबित ही रहा। इसके पश्चात् जिला पंचायत, झाबुआ द्वारा विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल को आवेदक को अन्य जिलों में रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु लिखा गया, जिसे मान लिया गया।

अंततः अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, उज्जैन द्वारा 9 अप्रैल 2021 को नियुक्ति आदेश जारी कर आवेदक श्री अरविन्द कनौजिया को सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई है। आवेदक ने भी विभाग की इस कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त की है। साथ ही आयोग द्वारा प्रकरण पर गंभीरता से पहल करते हुए वर्षों से लंबित मामले को हल कराने और अनुकंपा नियुक्ति दिलाने पर कृतज्ञता ज्ञापित की है ।