इंदौर–इच्छापुर हाईवे पर भारी वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध

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इंदौर–इच्छापुर हाईवे पर भारी वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध

खरगोन: वर्ष के अंत और नए वर्ष की शुरुआत में ओंकारेश्वर जाने वालों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। भारी वाहनों के चलते पर्यटकों और श्रद्धालुओं को होने वाली दिक्कत के मध्य नजर इंदौर कमिश्नर के निर्देश पर खंडवा और खरगोन के कलेक्टरों ने बड़ा कदम उठाया है।

ओंकारेश्वर जाने के लिए आवागमन में सुविधा, जनसुरक्षा और मोरटक्का पुल की संरचनात्मक क्षमता को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भव्या मित्तल ने इंदौर–इच्छापुर हाईवे पर भारी वाहनों के आवागमन पर 5 जनवरी तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
कलेक्टर भव्या मित्तल ने बताया कि भारी वाहनों की आवाजाही के कारण इंदौर से ओंकारेश्वर जाने वाली पर्यटक बसें भीषण जाम में फंस रही थीं, जिससे यात्रियों को आठ घंटे तक का समय लग रहा था। इसी समस्या को देखते हुए इंदौर संभागायुक्त के निर्देश पर खंडवा एवं खरगोन जिले के कलेक्टरों ने अपने-अपने क्षेत्रों में इंदौर–इच्छापुर मार्ग पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है।

दिसंबर के अंतिम सप्ताह और नववर्ष के प्रारंभ में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन एवं पवित्र नर्मदा नदी में स्नान के लिए प्रतिदिन दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोरटक्का पुल पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है।
यह आदेश मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार 5 जनवरी 2026 तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इंदौर–इच्छापुर हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

भारी वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। खंडवा की ओर से आने वाले भारी वाहन बड़वाह तहसील में प्रवेश कर देशगांव होते हुए खरगोन–धामनोद मार्ग से एबी रोड से जुड़ेंगे। वहीं इंदौर की ओर से आने वाले भारी वाहन देशगांव मार्ग से होकर खरगोन जिले से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

यह आदेश 5 जनवरी 2026 तक ही प्रभावशील रहेगा। प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात सुगमता तथा किसी भी संभावित जोखिम को टालने के उद्देश्य से लागू की गई है।