
31 मार्च तक निपटाएं 3 काम, अप्रैल से बदलेंगे 10 नियम
अपने फाइनेंशियल काम निपटाने के लिए अब सिर्फ एक दिन बचत हैं. 31 मार्च की रात 12:00 बजे के बाद पूरे देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े तीन बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो जाएगी.
ये 3 काम 31 मार्च की रात तक पूरे कर लें…
सरकारी स्कीम को चालू रखें: PPF, NPS और सुकन्या अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जमा करें।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसे अकाउंट को चालू रखने के लिए हर साल ₹250 से 500 तक की मिनिमम रकम जमा करना जरूरी है. अगर कोई अकाउंट बंद हो जाता है, तो उसे फिर से चालू करवाने के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और उसे दोबारा शुरू करवाने के लिए बैंक के कई चक्कर लगाने पड़ेंगे.
पुराने टैक्स सिस्टम में बचत का मौका, सेक्शन 80C और 80D के तहत निवेश करें।
पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का कल आखिरी दिन है. सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट पाने के लिए, आप PPF या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं.इसके अलावा, सेक्शन 80D के तहत, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है. 1 अप्रैल या उसके बाद किया गया कोई भी निवेश अगले फाइनेंशियल ईयर में गिना जाएगा.
नौकरीपेशा लोगों के लिए जरूरी, अपने ऑफिस में निवेश के सबूत जमा करें।
अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयर को अपने निवेश के सबूत जमा करने होंगे. इन डॉक्यूमेंट्स में घर के किराए की रसीदें, इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीदें और होम लोन के ब्याज के पेमेंट से जुड़े सर्टिफिकेट शामिल हैं.अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स समय पर जमा नहीं करते हैं, तो आपकी कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से ज्यादा TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काट लेगी. इस कटी हुई रकम को वापस पाने के लिए, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक इंतजार करना पड़ेगा.





