Conditional Bail : नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले के 5 महीने से फरार आरोपी की सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत!
Indore : नगर निगम के ₹150 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले के आरोपी एहतेशाम खान उर्फ काकू को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट में आरोपी ने एक करोड़ 18 लाख रुपए लौटाने संबंधी शपथ पत्र दिया, इस आधार पर उसे राहत मिल सकी। इस मामले में वह अप्रैल माह से फरार चल रहा था।
एमजी रोड पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। जानकारी के मुताबिक, एहतेशाम ने अपनी मां और पत्नी के नाम से फर्जी कंपनियां खोली थी। कंपनी का कामकाज मोहसिन और इमरान संभालते थे। एहतेशाम का भाई असलम खान निगम में बेलदार के पद पर रह चुका है। निगम ने असलम को ब्लैक लिस्ट घोषित किया था। उसकी संपति ईडी ने जब्त कर ली है।
अप्रैल में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री सुनील गुप्ता ने एमजी रोड थाने में फर्जी बिल भुगतान को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में कार्यपालन यंत्री अभय राठौर सहित पांच ठेकेदार और कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। अधिकांश कर्मचारी और ठेकेदार जेल में बंद हैं। उधर, ऐहतशाम लगातार पुलिस को छकाता रहा। उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई थी। इसके बाद पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हुए पिछले दिनों जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उसे राहत दे दी। बताया गया कि जमानत निरस्त कराने में शासन और नगर निगम मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाया। सशर्त जमानत के बाद सवाल यह उठ रहे हैं कि एहतेशाम की सम्पति भी ईडी ने अटैच कर दी, तो वह कोर्ट को एक करोड़ 18 लाख रुपए कैसे जमा कराने का दावा कर सकता है।