Conditional Stay From SC : BJP विधायक राहुल लोधी को SC से सशर्त स्टे!

विधानसभा में वोटिंग का अधिकार नहीं होगा

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Conditional Stay From SC : BJP विधायक राहुल लोधी को SC से सशर्त स्टे!

Tikamgarh : जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से BJP विधायक राहुल सिंह लोधी को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली। उन्होंने अपना निर्वाचन शून्य किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल सिंह को सशर्त स्टे दिया।

खरगापुर से BJP विधायक राहुल सिंह लोधी के निर्वाचन को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया था। राहुल सिंह लोधी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती के भतीजे हैं। कोर्ट ने जो सशर्त स्टे दिया है उसके मुताबिक राहुल लोधी को विधानसभा में होने वाली किसी भी प्रकार की वोटिंग का अधिकार नहीं होगा और न वे अविस्ताव प्रस्ताव के दौरान वोट कर पाएंगे।

BJP राहुल लोधी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बड़े भाई हरबल सिंह लोधी के बेटे है। वे पहली बार विधायक बने। 2018 में उनके खिलाफ चुनाव हारने वाली कांग्रेस प्रत्याशी चंदा रानी गौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें निर्वाचन अधिकारी पर नियम विरुद्ध तरीके से नामांकन स्वीकार करने और सरकारी ठेका प्राप्त करने वाली निजी कंपनी में पार्टनरशिप होने की बात छिपाने का आरोप लगाया।