उम्मीदवार लिस्ट आने से पहले रतलाम में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका
Ratlam : राहुल गांधी के खास कहे जाने वाले रतलाम युवक कांग्रेस अध्यक्ष जो की रतलाम विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में प्रबल दावेदार थे,टिकट लगभग तय माना जा रहा था,उन्हें हत्या के प्रयास के मामले में जिला एवम सत्र न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई थी।उनके द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका लगाते हुए दोषसिद्धि पर स्थगन मांगा था,उक्त याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद सोनी द्वारा शासन की तरफ से दमदारी से पक्ष रखा गया।
सोनी ने अपने तर्कों में कहा कि कांग्रेस नेता मयंक जाट आदतन अपराधी हैं,उसे सत्र न्यायालय द्वारा विस्तृत विचारण के उपरांत तथ्यों और प्रमाणों को दृष्टिगत रखते हुए दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई हैं।
उस पर गंभीर धाराओं के कई प्रकरण दर्ज हैं। वो एक नेता नहीं बड़ा अपराधी हैं,इस स्तर पर दोषसिद्धि पर स्थगन दिए जाने का प्रश्न ही नहीं बनता हैं।
दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत जस्टिस विजय कुमार शुक्ला द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद सोनी के तर्कों से सहमत होकर रतलाम युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट को आदतन अपराधी मानते हुए दोषसिद्धि पर स्थगन दिए जाने की याचिका निरस्त कर दी।
*क्या था मामला*
29 जनवरी 2012 शहर के लक्ष्मणपुरा चौराहे पर मंयक जाट और भगत भदौरिया गैंग में गैंगवार हुआ था। इस प्रकरण में 26 नवम्बर 2022 को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मयंक जाट और भगत भदौरिया सहित दोनों पक्षों के 11 आरोपियों को सजा सुनाई थी। इसमें जाट ग्रुप के 7 आरोपियों को 6-6 वर्ष और भगत भदौरिया ग्रुप के 4 आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी।बाद में उच्च न्यायालय ने इन्हें जमानत दे दी थी।