
CG में 14 वे मंत्री को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी, नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र, दिया संविधान का हवाला
विनोद काशिव की रिपोर्ट
रायपुर। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में चौदहवें मंत्री के खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। इसी कड़ी में पार्टी के नेता कानूनी सलाह लेने में जुटे हुए हैं।
हाल ही में विष्णु देव साय मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री शामिल किये गए थे। जिसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने 14 वां मंत्री बनाये जाने को गलत बताया। डॉ महंत ने तो इस संबंध में राज्यपाल को पत्र भी भेजा है।
सूत्र बताते हैं कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में बिलासपुर हाईकोर्ट के कुछ वकीलों से चर्चा की है, और साय कैबिनेट में 14 वें मंत्री को शपथ दिलाए जाने के मसले पर सलाह ली है। इस बात पर सहमति बनी है कि उक्त विषय को लेकर याचिका दायर की जानी चाहिए।
बताया गया है कि बघेल की पूर्व विधि मंत्री मोहम्मद अकबर से भी चर्चा हुई है। अकबर रमन सरकार में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मसले पर हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ चुके हैं। यह तय होना बाकी है कि कांग्रेस के किसी विधायक की तरफ से याचिका दायर की जाएगी, या फिर किसी सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से।दूसरी तरफ, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ राज्यपाल को पत्र लिखकर नियम विरुद्ध एक अतिरिक्त मंत्री को हटाए जाने की मांग की है। डॉ. महंत ने राज्यपाल को पत्र में लिखा कि, छत्तीसगढ़ के मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों की कुल संख्या, भारत का संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) के विपरीत, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक हो जाने के कारण, एक मंत्री को पद से हटाया जाये।
उन्होंने संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 164 (1 क) इस प्रकार है-1 क) किसी राज्य की मंत्रिपरिषद् के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी। संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ पर मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, यथास्थिति, उक्त पन्द्रह प्रतिशत या पहले परन्तुक में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है वहां उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से, जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करें, छह मास के भीतर इस खण्ड के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी।
तीन नये मंत्रियों के द्वारा पद की और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर लेने से मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या 14 हो गई है। छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 90 है। संविधान का अनुच्छेद 164 (1 क) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, 90 का 15 प्रतिशत 13.50 होता है अर्थात् मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित, 13.50 से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में यह संख्या 14 है, जो 13.50 से अधिक है।
महंत ने कहा है कि, 14 मंत्रियों में से एकमंत्री को पद से हटाते हुए संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) का पालन किया जाना सुनिश्चित करे।





