
Construction Under High Tension Lines : हाईटेंशन लाइनों के खतरनाक दायरे में 2340 निर्माण, मकान मालिकों को नोटिस जारी!
ट्रांसमिशन कंपनी ने इंदौर और भोपाल में ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे बने 1740 निर्माण चिन्हित किए!
Bhopal : प्रदेश के कई शहरों की नई कॉलोनियों सहित कई इलाकों में कई मकान हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइनों के प्रतिबंधित दायरे में बना दिए गए हैं। यह निर्माण वर्षों पहले स्थापित ट्रांसमिशन लाइन के समीप किए गए, जो न केवल गैरकानूनी हैं, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। एमपी ट्रांसको ने पिछले तीन वर्षों में ऐसे 2340 निर्माण चिन्हित किया है, वहीं 892 निर्माणों के लिए नोटिस जारी किए हैं।
एमपी ट्रांसको द्वारा अपने स्तर पर इन्हें हटाने के कई प्रयास समय-समय पर किए जाते हैं, साथ ही जिला प्रशासन की मदद से भी अभियान चलाया जाता है। वर्षों पहले स्थापित हुई इन एक्स्ट्रा हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे बसे रहवासी मकान न केवल विद्युत सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि यह जनजीवन को गंभीर खतरे में डाल रहे हैं।

जानकारी के अनुसार ऐसे सभी क्षेत्र जहां पहले से ही ट्रांसमिशन लाइन क्रियाशील है, फिर भी विद्युत सुरक्षा मापदंडों को नजरअंदाज कर उनके समीप अनधिकृत निर्माण कर लिए गए, उन क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइनों से दुर्घटना एवं जनहानि होने की आशंका के मद्देनजर वहां कंपनी द्वारा सुरक्षा नियमों की जानकारी घर-घर चस्पा की जा रही है। कर्मचारी लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए अनाउंसमेंट भी कर रहे है। जागरूकता एवं जन सुरक्षा के लिये ट्रांसमिशन लाइनों के संपर्क में आने से संभावित खतरों से सचेत भी कराया जा रहा है।
भोपाल और इंदौर में ट्रांसमिशन कंपनी ने ऐसे 1740 निर्माण चिन्हित किए हैं, जिन्हें हटाना जरूरी है। राजधानी में इस तरह के निर्माणों को हटाने के लिए 848 नोटिस जारी कर चुकी है। लेकिन, अब तक इन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है। वर्ष 2022, 2023, अक्टूबर 2024 और हाल ही में फिर से नोटिस जारी किए गए हैं। अपने स्तर पर कई प्रयास किए गए, लेकिन अब जिला प्रशासन की मदद से अभियान चलाने की योजना बनाई गई है।






