भोपाल: प्रदेश में आयुष विभाग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर संविदा आयुष चिकित्सकों को लिखित परीक्षा में तीन फीसदी प्रतिवर्ष के आधार पर पांच साल हेतु पंद्रह प्रतिशत बोनस अंक मिलेंगे। ऐसे संविदा चिकित्सक 55 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकेंगे।
आयुष विभाग ने इसके लिए मध्यप्रदेश आयुष विभाग के सेवा भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया है। सीधी भर्ती की पात्रता की शर्ते और प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है।
यदि मध्यप्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय, पीएचसी, सीएचसी, औषधालय या किसी शासकीय उपक्रम में संविदा आधार पर आयुष चिकित्सक न्यूनतम पांच साल कार्यरत रहा है तो ऐसे में वर्तमान में कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके संविदा आयुष चिकित्सक को आयुष चिकित्सक पद के समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उसे निर्धारित आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट मिल सकेगी। इस छूट सहित अधिकतम आयु विज्ञापन में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
ऐसे मिलेंगे बोनस अंक-
मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सालय, पीएसची,सीएचसी, औषधालय, किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक पद पर कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को अनुभव के आधार पर आयोग द्वारा इस पद हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के अंतिम निर्धारित पूर्णांक में तीन प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम पांच वर्ष हेतु 15 प्रतिशत बोनस अंक दिए जाएंगे किन्तु लिखित परीक्षा के श्रेणीवार न्यूनतम उत्तीर्णांक हेतु यह बोनस अंक नहीं जोड़े जाएंगे।
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बोनस अंक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बोनस अंको के योग के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको, बोनस अंको एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के योग के आधार पर घोषित की जाएगी।