Cooperative Election : हाइकोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता के चुनाव का रास्ता साफ!
Jabalpur : चार साल बाद प्रदेश में सहकारिता चुनाव होंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया। इसके साथ ही प्रदेश की लगभग 4531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में निर्वाचन का रास्ता भी साफ हो गया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पूरी चुनाव प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के पहले पूरी करने के आदेश दिए हैं। यह चुनाव चार चरणों में पूरे होंगे।
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एबी ओझा के अनुसार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन लोक सभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के पहले करा लिए जाएं। इसके अनुक्रम में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने मुख्य सचिव को इस आदेश से अवगत करा दिया है। इसके बाद पाया गया है कि 2019 में लोक सभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता 10 मार्च 2019 से प्रभावशील हो गई थी एवं सात चरणों में से प्रथम चरण का मतदान 11 अप्रैल 2019 को हो गया था। इसलिए उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के अनुसार 10 मार्च 2024 के पहले प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराया जाना आवश्यक होगा। इसे देखते हुए सहकारी समितियों के चार चरणों में निर्वाचन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।
समितियों में प्रशासक कार्यरत
प्रदेश में पंजीकृत कार्यशील सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाए जाने का मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में प्रावधान है। प्रदेश में लगभग 4531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं। इनमें से अधिकांश सहकारी संस्थाओं में वर्तमान में निर्वाचन न होने से प्रशासक कार्यरत हैं। जबकि निर्वाचित संचालक मंडल के स्थान पर अधिनियम के अनुसार प्रशासन 6 माह की समयावधि के लिए ही नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन, लगभग चार साल से चुनाव नहीं हो सके हैं।
संयुक्त आयुक्त सहकारिता को निर्देश
हाईकोर्ट के आदेश के बाद समय सीमा में चुनाव कराने सभी संभागों के संयुक्त आयुक्त सहकारिता को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ओझा ने निर्देशित किया है कि सभी समितियों की अद्यतन सदस्यता सूची सहित रिटर्निंग अधिकारी नियुक्ति करने अधिकारियों कर्मचारियों की सोसायटीवार सूची 7 दिन के अंदर भेजें। इसके साथ ही चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है।
यह है चुनाव कार्यक्रम
8 जनवरी – संस्था द्वारा सदस्यता सूची का प्रदाय।
9 जनवरी – सदस्यता सूची का प्रकाशन।
16 जनवरी – सदस्यता सूची पर आपत्ति प्राप्त करना।
17 जनवरी- प्राप्त आपत्तियों का निराकरण एवं अंतिम सदस्यता सूची का प्रकाशन।
18 से 20 जनवरी – अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करना।
27 जनवरी – अपील निराकरण की अंतिम तिथि।
28 जनवरी – राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अंतिम सूची प्रस्तुत करना।
30 जनवरी – महिला पदों के विनिश्चय के लिए संचालक मंडल की बैठक की सूचना देना।
2 फरवरी – महिला पदों के विनिश्चय के लिए संचालक मंडल की बैठक।
5 फरवरी – आमसभा की सूचना एवं निर्वाचन कार्यक्रम जारी करना।
12 फरवरी – नामांकन पत्र प्रस्तुत करना।
13 फरवरी – नामांकन पत्रों की जांच एवं वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन।
14 फरवरी – नामांकन वापसी, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन व चुनाव चिन्हों का आवंटन।
19 फरवरी – विशेष साधारण सम्मेलन में मतदान एवं मतगणना की तिथि।
21 फरवरी – रिक्त स्थानों का सहयोजन, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव की सूचना जारी करना।
24 फरवरी – अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन।