Corona-Omicron Forced Nationwide Restrictions : ज्यादातर राज्यों ने जश्न पर रोक लगाई, धारा 144 और रात का कर्फ्यू लागू

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Omicron Variant

New Delhi : तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ( Omicron) के देशभर में 300 से ज्यादा केस सामने आ गए। कई राज्यों ने क्रिसमस और नए साल को देखते हुए केंद्र और राज्य नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर देना शुरू कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठक कर उन्हें सख्ती के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में राज्यों से कोविड महामारी (Covid Pandemic) के खिलाफ लड़ाई में अपनी तैयारी बनाए रखने के निर्देश दिए और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर पांच गुना रणनीति (Omicron’s Five-Fold Strategy) का पालन करने के लिए भी कहा गया है।

क्रिसमस और नए साल के जश्न के माहौल में वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पाबंदियां (Restrictions) लगाए गए हैं। नाइट कर्फ्यू, धारा 144 जैसे नियम फिर लौट आए। सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या भी सीमित कर दी गई।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) ने सार्वजनिक स्थानों पर जश्न मनाने पर रोक लगा दी। मुंबई में भी धारा 144 लागू है। MP में रात्रिकालीन कर्फ्यू के साथ और भी कई पाबंदियां लागू कर दी गई।

दिल्ली में सख्ती
दिल्ली में Delhi Disaster Management Authority) ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। सभी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। बार और रेस्त्रां में क्षमता से 50% को ही मंजूरी दी गई। सभी जगहों पर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है।

मध्यप्रदेश में नाइट कर्फ्यू
तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मध्य प्रदेश में फिर से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया गया है। सरकार ने कहा है कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा, जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं। बच्चों पर यह बंधन लागू नहीं है।

मुंबई में धारा 144 (144 in Mumbai)
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस मिले हैं। ऐसे में मुंबई समेत पूरे राज्य में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई। बीच, टूरिस्ट हॉटस्पॉट आदि भीड़भाड़ वाली जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी गई। वहीं BMC के नियमों के मुताबिक पार्टी में अगर 200 से ज्यादा लोगों को पार्टी में बुलाए जा रहे हैं तो स्थानीय प्रशासन से इसकी लिखित इजाजत लेनी होगी। बंद जगहों पर क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही मंजूरी दी जाएगी। खुली जगहों पर यह क्षमता सिर्फ 25 फीसदी होगी।

गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew)
गुजरात में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 31 दिसंबर तक इस नाइट कर्फ्यू का समय रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। जिम रेस्त्रां आदि में क्षमता के 75% लोग जा सकते हैं, जबकि सिनेमाघरों में कोई भी नियम नहीं है।

कर्नाटक में 2 जनवरी तक पाबंदिया
कर्नाटक में एमजी रोड, ब्रिगेड रोड जैसी जगहों पर लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगाई गई। हालांकि, यहां 25 दिसंबर के लिए कोई भी नियम नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए साल के जश्न में डीजे को मंजूरी नहीं जाएगी और ये सभी प्रतिबंध 30 दिसंबर से 2 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे।

UP में धारा 144 लागू
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

तेलंगाना में जश्न पर रोक
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आगामी त्योहार और नये साल के जश्न के मद्देनजर राज्य में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के संभावित प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार को तीन दिनों के भीतर नये सिरे से कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया है।

कोलकाता में भी सख्ती
कोलकाता में बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध जारी हैं। वहीं सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाए जाने वाले नाइट कर्फ्यू में ढील दी है।