Bhopal : मध्यप्रदेश शासन ने आज मार्च 2020 से लागू कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए सभी प्रतिबंध निरस्त कर दिए। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने इस आशय के निर्देश जारी किए।
नए निर्देशों के मुताबिक, अब सभी सार्वजनिक कार्यक्रम सामान्य तौर पर आयोजित किए जा सकेंगे। मंत्रालय में कोरोना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में इसका निर्णय लिया गया। बाद में अपर मुख्य सचिव (गृह) ने इस बारे में आदेश जारी किए। लेकिन, कुछ मामलों में कोविड नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
ये प्रतिबंध मार्च 2020 से लागू थे। इन प्रतिबंधों में अब ढील दी जा रही है।
नए निर्देशों के अनुसार
– समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे।
– सभी चल समारोह निकल सकेंगे।
– विवाह एवं अंतिम संस्कार पूर्ण क्षमता पर हो सकेंगे।
– नाईट कर्फ्यू नहीं लगेगा।
– सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब आदि 100% क्षमता पर खुल सकेंगे।
– स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज, पूर्ण रूप से संचालित होंगे।
– वे सभी दुकानदार मेलों में अपनी दुकान लगा सकेंगे, जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगे हों।
– हॉस्टल में 18 वर्ष के ऊपर के छात्र/छात्राओं तथा समस्त स्टाफ को दोनों डोज लगाना आवश्यक है।
– सिनेमा हॉल में स्टाफ को दोनों डोज और दर्शकों को कम से कम एक डोज लगी हो।
– कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का सभी को पालन करना होगा।
– अपील है कि जब भी शासकीय टीम कोविड टेस्ट के लिए आएं तो टेस्ट करवाएं।
– समस्त शासकीय सेवकों को दोनों डोज़ लगाना अनिवार्य होगा।