निगम कर्मचारियों ने 6 मटन विक्रेताओं पर चालानी कार्यवाहीं करते हुए दी हिदायत!
Ratlam : शासन के निर्देशानुसार खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) पशु मांस तथा मछली के विक्रय के प्रतिबंधित के तहत की जा रही कार्यवाही के तहत निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा शहर के सुभाषनगर, इन्द्रानगर, पीएंडटी कॉलोनी, मोहन नगर, विरीयाखेड़ी क्षेत्र में कार्यवाहीं करते हुए 6 मटन विक्रेताओं पर चालानी कार्यवाही की।
स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा सुभाष नगर क्षेत्र में खुले में मांस, मछली, चिकन बेचने वालो पर की गई कार्यवाही के तहत जावेद पर 1 हजार, केजीएन चिकन शॉप पर 1 हजार व राशिद पर 2 हजार, ईमरान कुरेशी पर 2 हजार 5 सौ, जितेन्द्र-भेरूलाल पर 2 हजार 5 सौ, मनीष-रमेश खटीक पर 3 हजार रूपए का जुर्माना कर भविष्य में खुले में मांस का विक्रय ना करने के लिए हिदायत दी।
कार्यवाहीं के दौरान झोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, आशीष चौहान, तरूण राठौड़ आदि उपस्थित थे।