निगम की अचल संपत्ति अंतरण के नियमो में हुआ संशोधन,अनुपयोगी अचल संपत्तियों से आय प्रारम्भ करने की पहल

भाजपा नेता एवं पूर्व महापौर डागा ने सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री को दिया धन्यवाद

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निगम की अचल संपत्ति अंतरण के नियमो में हुआ संशोधन,अनुपयोगी अचल संपत्तियों से आय प्रारम्भ करने की पहल

Ratlam । राज्य शासन द्वारा अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 में संशोधन कर निगम की बेकार पड़ी अचल संपत्तियों के निराकरण की महत्वपूर्ण पहल की है।संशोधन में निगम की संपत्तियों को किराए पर देने का प्रावधान किया गया हैं,जिससे नगरीय निकाय की आय में बढ़ोतरी होगी।इस संशोधन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह धन्यवाद के पात्र हैं।भाजपा नेता एवं पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने इस संदर्भ में बयान जारी किया हैं।डागा ने कहा कि नगर निगम अचल संपत्ति अंतरण नियम में संशोधन से नगर निगम की संपत्तियां जो उजाड़ पड़ी हैं।उनका उपयोग हो सकेगा।ऐसी संपत्तियों को किराए पर दिया जा सकेगा।इससे एक ओर जहां निगम की आमदनी बढ़ेगी वहीं आमजनों को भी फायदा होगा।जो लोग संपत्तियों को पट्टे पर लेने में असमर्थ हैं या खरीद नहीं सकते हैं वह उन्हें किराए पर ले सकेंगे।

डागा ने कहा कि शहर में भी नगर निगम की कई संपत्तियां ऐसी हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा हैं।इस प्रावधान के बाद उन संपत्तियों का भी उपयोग हो सकेगा।पूर्व महापौर डागा ने इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का धन्यवाद ज्ञापित किया हैं।