Corrupt Female Patwari Sentenced : भ्रष्टाचारी महिला पटवारी रचना गुप्ता को 4 वर्ष का कारावास, जेल भेजने के आदेश!

2 हजार जुर्माना, वाइस रिकॉर्डर पर हुई रिश्वत लेने की पुष्टि!

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Corrupt Female Patwari Sentenced : भ्रष्टाचारी महिला पटवारी रचना गुप्ता को 4 वर्ष का कारावास, जेल भेजने के आदेश!

Ratlam : न्यायालय संजीव कटारे विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988) ने श्रीमती रचना गुप्ता (शर्मा) को 4 वर्ष का कारावास और 2 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए, सहायक निदेशक अभियोजन/जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा शाक्यवार ने बताया कि 9 सितम्बर 2021 को आवेदक गोपाल सिंह गुर्जर 23 पिता मोहनलाल गुर्जर निवासी ग्राम पलसोडी ने उज्जैन स्थित लोकायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था कि उसकी शामलाती कृषि भूमि ग्राम पलसोडी में स्थित हैं। जिसके रतलाम न्यायालय द्वारा आदेश उपरांत नामातंरण किया गया था। जिसमें से आवेदक के हिस्से में सर्वे क्रमांक 207/1/1(1/2) की 6 बीघा कृषि भुमि आई थी। उक्त हिस्से की कृषि भुमि की पावती पटवारी श्रीमती रचना गुप्ता को न्यायालय के आदेश से बनानी थी जिसे पटवारी द्वारा अपने पास पेंडिग रखी थी।

 

इसके लिए आवेदक गोपाल गुर्जर पावती बनाने 8 जुलाई 2021 को पटवारी श्रीमती रचना गुप्ता के शासकीय कार्यालय में पंहुचकर पटवारी से बात की तो पटवारी श्रीमती रचना गुप्ता ने पावती बनाने के एवज में 10 हजार रूपए रिश्वत की मांग की थी इस बात की शिकायत गोपाल गुर्जर ने उज्जैन लोकायुक्त को की थी। इस पर निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव विपुस्था ने रिश्वत की मांग की जाने की पुष्टि हेतु रिश्वत संबंधी वार्तालाप को गोपनीय रूप से रिकॉर्ड करने के लिए शासकीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर आवेदक को दिया था।

 

आवेदक गोपाल गुर्जर को देकर पटवारी रचना गुप्ता और आवेदक गोपाल गुर्जर के मध्य हुई रिश्वत संबंधी बातचीत की रिकॉर्डिंग कराई गई थी। जिसमें पटवारी रचना गुप्ता द्वारा रिश्वत के 10 हजार रूपए में से 5 हजार रूपए पूर्व में लिया जाना स्वीकार करते हुऐ शेष रिश्वत की राशि रूपए 5 हजार की और मांग की गई थी। तत्पश्चात रिश्वत की मांग प्रमाणित पाए जाने पर विधिवत ट्रैप कार्यवाहीं 12 जुलाई 2021 को पटवारी रचना गुप्ता को उसके निवास स्थान टेलीफोन नगर से गोपाल गुर्जर से 5 हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त के निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव के द्वारा ट्रेप किया गया। आवेदक गोपाल गुर्जर ने निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव को बताया कि रचना गुप्ता ने रिश्वत के 5 हजार रूपए बरामदे में रखी लोहे की पेटी के ऊपर कोने पर रखवा लिए हैं। जिस पर विज्ञप्त पंच गोविन्द प्रसाद कचौले ने रचना गुप्ता के घर के बरामदे में रखी लोहे की पलंग पेटी के ऊपर कोने रखे रिश्वत के नोट उठाकर गिने थे तो 500-500 के 10 नोट कुल 5 हजार रूपए थे। इन करेंसी नोटों के नंबरों का मिलान किए जाने पर ये नोट वही नोट पाए गए जो लोकायुक्त कार्यालय में फिनाफ्थीलीन पावडर लगाकर आवेदक गोपाल गुर्जर की जेब में रखवाए थे।

 

रचना गुप्ता ने जहां रिश्वत के नोट रखवाए थे उस लोहे की पंलगपेटी के उस स्थान को रूई के फोए से पोछवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था। एफएसएल द्वारा रासायनिक परीक्षण में लोहे की पंलगपेटी के उस स्थान के पोछन के घोल में फिनाफ्थलीन का परीक्षण धनात्मक पाया था। विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पटवारी गुप्ता के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर उज्जैन विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय द्वारा रचना गुप्ता के विरुद्ध अभियोग पत्र 24 अगस्त 2023 को रतलाम स्थित विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायालय ने श्रीमती रचना गुप्ता (शर्मा) पटवारी हल्का नंबर 7 पलसोडी तहसील व जिला रतलाम को दोषसिद्ध किया गया। शासन की और से प्रकरण में पैरवी कृष्णकांत चौहान, विशेष लोक अभियोजक (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) द्वारा की गई!