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Court Delivers verdict in 7-year-old Case : एटीएम से 21 लाख रुपए की चोरी के मामले में न्यायालय का फैसला, 4 आरोपियों को 3-3 वर्ष की सजा!

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Court Delivers verdict in 7-year-old Case : एटीएम से 21 लाख रुपए की चोरी के मामले में न्यायालय का फैसला, 4 आरोपियों को 3-3 वर्ष की सजा!

7 वर्ष पुराना मामला, आरोपियों पर 4 हजार रुपए जुर्माना!

Ratlam : शहर के चर्चित एटीएम चोरी प्रकरण में न्यायालय ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4 हजार रुपए जुर्माना लगाया। मामला वर्ष 2017 में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से 21 लाख रुपए से अधिक की चोरी से जुड़ा हुआ हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरुण सिंह ठाकुर ने 19 जून 2026 को पारित निर्णय में आरोपी कमलेश मालवीय, हरिओम मालवीय (पिता कालूराम) को धारा 380, 120-बी एवं 414 भादंवि के तहत दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 7 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया। वहीं हरिओम मालवीय और अनिल चौहान को धारा 380/120-बी एवं 414 भादंवि में दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

एटीएम का लॉक तोड़कर उड़ाए थे 21 लाख रुपए!
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा शाक्यवार ने बताया कि 1 सितंबर 2017 को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एसबीआई एटीएम में कैश शॉर्ट होने की सूचना मिली थी। जांच में पाया गया था कि एटीएम का लॉक खुला हुआ था और उसमें रखा केश गायब था। अज्ञात बदमाशों ने एटीएम मशीन खोलकर करीब 21.02 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 558/17 दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान एटीएम गार्ड एवं अन्य गवाहों द्वारा आरोपियों की पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पूछताछ में अपराध करना कबूला। उनकी निशानदेही पर चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली गई थी तथा इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया था।

अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली दोषसिद्धि!
प्रकरण में शासन की और से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजेंद्र सिंह गेहलोत ने पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई!