न्यायालय ने चैक बाऊंस के केस में दिया 17 लाख 56 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश

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विदिशा: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा सुश्री निशा रघुवंशी ने एक चेक बाउंस के मामले में निर्णय पारित करते हुए आरोपी आशीष सेठी पुत्र राजेंद्र सेठी निवासी रामचंद्र नगर इंदौर को 17 लाख 56 हजार 800 रुपए की प्रतिकार राशि बतौर क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश पारित किया है यह राशि आरोपी को निर्णय दिनांक से 2 माह के अंदर अदा करना होगी ,अन्यथा आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास भुगताए जाने का भी निर्णय पारित किया है। यह निर्णय परिवाद प्रस्तुत करने के 16 वर्षों के बाद आया है।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि रामचंद्र नगर इंदौर निवासी आशीष सेठी ने दीपक सिंह पुत्र राम सिंह से रुपयों की आवश्यकता होने पर ₹720000 की राशि उधार ली थी तथा सुरक्षा बेटे अभियुक्त ने परिवादी को 4 पोस्ट डेटेड चेक प्रदान किए और यह आश्वासन दिया कि चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर उनका भुगतान हो जाएगा, किंतु जब परिवादी दीपक सिंह ने उक्त चेकों को अपनी खाता बैंक में प्रस्तुत किया तो उक्त चेक अमान्य हो गए और इस प्रकार दीपक सिंह को चेक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं हो सका।

चेक बाउंस होने के पश्चात दीपक सिंह ने आशीष सेठी आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायालय ने साक्ष्य का सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात न्यायालय ने आरोपी आशीष सेठी को दोषी पाया और चेक बाउंस की कुल राशि 7,20,000 पर 9% वार्षिक वार्षिक दर से साधारण ब्याज जोड़ते हुए परिवादी को बतौर प्रति कर क्षतिपूर्ति राशि 17 लाख 56 हजार आठ सौ रुपए अदा करने का निर्णय पारित किया।