सेवा में कमी को लेकर न्यायालय ने रेलवे को दिए भुगतान के आदेश!

जिला उपभोक्ता विवाद प्रति पोषण आयोग ने मंडल रेल प्रबंधक पश्चिम रेलवे डीआरएम ऑफिस को भुगतान का आदेश दिया। 

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सेवा में कमी को लेकर न्यायालय ने रेलवे को दिए भुगतान के आदेश!

Ratlam : शहर के थावरिया बाजार निवासी ने परिवादी मंथन पिता संजय मूसले ने न्यायालय के समक्ष 1 परिवाद 18-जनवरी-23 को मंडल रेल प्रबंधक पश्चिम रेलवे के विरुद्ध पेश किया था। जिसमें परिवादी ने बताया था की वह स्वयं अपने मित्रों के साथ रतलाम से पालीताना की यात्रा हेतु 30-दिसंबर-22 को गांधीधाम-इंदौर सुपरफास्ट ट्रेन में रात 11:10 बजे गया था और 2-जनवरी-23 को अहमदाबाद जंक्शन से रतलाम के लिए लौटते समय थर्ड एसी में वापसी के लिए टिकट करवाया था। हमारी ट्रेन का नंबर 20935 था जिसमें 6 यात्रियों का टिकट था, जिसका किराया 3540 रुपए का मैंने भुगतान किया था, यात्रा के दौरान हमें रेलवे द्वारा कोच में बेडरोल तथा तकिया चादर नही दिए गए थे।

जिस बारे में मेरे द्वारा शिकायत की गई थी इस पर रेलवे ने उसका निराकरण नहीं किया था। जिसके बाद मैंने न्यायालय के समक्ष सेवा में कमी का परिवाद पेश किया था। जिसे न्यायालय ने परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 10 हजार रुपए का मानसिक त्रास हेतु क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान 1 महीने के भीतर देने का आदेश दिया। इसके साथ ही परिवाद व्यय रुपए 2 हजार रुपए भी 1 माह के भीतर देने का आदेश दिया!