Court Orders: संजू अनुरागी की हत्या में संतोष कोरी को उम्रकैद

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Court Orders: संजू अनुरागी की हत्या में संतोष कोरी को उम्रकैद

छतरपुर: टोरिया मोहल्ला निवासी संजू अनुरागी की जनवरी 2022 में थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत गठेबरा ओवर ब्रिज के पास हुई हत्या के जुर्म में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु शर्मा के न्यायालय ने आरोपी संतोष कोरी पिता भगोले कोरी निवासी टोरिया मोहल्ला छतरपुर को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

संजू अनुरागी की लाश कार में मिली थी उसकी तार से गला दबाकर की गई थी। थाना सिविल लाइन में भारतीय दंड विधान के तहत हत्या का अपराध दर्ज किया गया था। एकत्रित साक्ष्य, एफएसएल, डीएनए

रिपोर्ट के आधार पर आरोपी संतोष कोरी द्वारा सोने के कंगन गिरवी रखने एवं पैसों के लेनदेन संबंधी विवाद पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था।

पुलिस टीम द्वारा भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य, डीएनए रिपोर्ट समय से न्यायालय प्रस्तुत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में रखा गया।

अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश कुमार अहिरवार ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किये। विचारण उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु शर्मा के न्यायालय ने आरोपी संतोष कोरी पिता भगोले कोरी निवासी टोरिया मोहल्ला छतरपुर को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

 *गुटखा की पीक ने खोले राज…* 

मामले में पुलिस को शुरुआत में कोई सबूत नहीं मिल रहा था, लेकिन जांच के दौरान कार में गुटखे की पीक के निशान मिले. इसकी DNA जांच करवाई, जो संतोष कोरी से मेल खा गई और पुलिस आरोपी तक पहुंची और अब आरोपी को न्यायालय से सजा मिल सकी।