नायब तहसीलदार के रिश्वत मांगने वाले बाबू को न्यायालय ने सुनाई 04 वर्ष की सजा!
दमोह: न्यायालय- विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्रीमती डॉ. आरती शुक्ला पाण्डेय ने आरोपी सूर्यप्रकाश गुप्ता तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 नायब तहसीलदार कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल अभाना जिला दमोह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन -2018 ) की धारा 7 मे 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 4000 /- (चार हजार रूपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
घटना का विवरण:-
दिनांक 19.02.2020 को आवेदक शुभम दुबे ने अनावेदक सूर्यप्रकाश गुप्ता (तत्कालीन सहायक ग्रेड.3 नायब तहसीलदार कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल अभाना जिला दमोह) के विरुद्ध एक शिकायत पत्र इस आशय का पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक एवं उसके भाई एवं पिता के जमीन नामांतरण का आदेश तहसीलदार द्वारा किया गया था, कुल पांच प्रकरणों में आदेश हुआ था, उक्त प्रकरणों के आदेश दिनांक एवं प्रकरण क्रमांक की आवश्यकता नकले निकलवाने के लिये थी, उक्त कार्य करने हेतु तहसील कार्यालय में पदस्थ सूर्यप्रकाश गुप्ता द्वारा 5000 रु रिश्वत की मांग की जा रही है। आवेदक द्वारा की गई शिकायत की तस्दीक पश्चात ट्रेप का आयोजन किया गया एवं ट्रेप के दौरान आरोपी सूर्यप्रकाश गुप्ता से रिश्वत राशि 4000/- रूपया बरामद की गई विवेचना में संकलित भौतिक, मौखिक एवं इलेक्ट्रानिक अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी सूर्यप्रकाश गुप्ता के द्वारा अपराध धारा 7,13(1) बी, 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 संशो. अधि. 2018 कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाने से प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी सूर्यप्रकाश गुप्ता के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनाँक 28/03/2024 को पारित निर्णय में आरोपी को 04 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री अनंत सिंह ठाकुर द्वारा प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाश चंद पटेल के मार्गदर्शन में की गई।