

Court Verdict : सराफा व्यापारी को लूटने वाले 12 आरोपियों को 7 वर्ष का कारावास!
Ratlam : रतलाम के नजदीक करमदी रोड़ पर सराफा व्यवसाईप्रियेश शर्मा के साथ लाखों रुपए के आभूषण लूटने वाले 12 आरोपियों को न्यायालय सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राजेश नामदेव ने 12 आरोपियों को 7 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजन संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 31 जनवरी 22 की रात्रि करीब 11:15 बजे सराफा व्यवसाई प्रियेश शर्मा धार से वापस अपने घर रतलाम आ रहा था। वह ग्राम करमदी स्थित जैन मंदिर के पास पहुंचा ही था तभी रोड पर एक ग्रे सिल्वर रंग की स्विफ्ट डिजायर जैसी दिखने वाली फोर व्हीलर आई और फरियादी की स्विफ्ट कार को रोक लिया था। प्रियेश शर्मा ने पीछे देखा तो एक मेहरून रंग की होंडा अमेज जैसी फोर व्हीलर भी पीछे खड़ी थी आगे वाली गाड़ी में से तीन-चार लोगों उतरे जिनके हाथ में लकड़ी थी उन लोगों ने आते ही प्रियेश की कार के कांच फोड़ दिए और कार का साइड फाटक खोलकर मां बहन की गालियां देते हुए गोल्डन कलर की पिस्टल दिखाकर बोले की कार में क्या है? और उसकी कार की सीट के आगे उसके पास में रखा काला बैग जिसमें करीब नौ लाख रुपए नगदी, गहने व पहचान के दस्तावेज रखे थे। उन्हें लूटकर आरोपीगण ग्राम करमदी की तरफ भाग गए थे
पुलिस को प्रियेश ने फरियादी बताया था कि वह मेरे साथ लूट-पाट करने वालों की कद-काठी देखकर सामने आने पर उन्हें पहचान लेगा। फरियादी ने घर जाकर अपने भाई रितेश एवं परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी तब थाना माणक चौक में मौखिक सूचना दिए जाने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 42 / 2022 धारा 392, 341 294 ,427, 34 भादवि अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीयन किया।मामले में माणकचौक थाना प्रभारी अनुराग यादव को सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर तंत्रों से जानकारी प्राप्त होने पर आरोपी अजय उर्फ अज्जू, यशवंत उर्फ युग, कार्तिक उर्फ शैलू, मोहित, तरुण, सुनील उर्फ श्याम, कुलदीप, नारायण उर्फ डेविड, विशाल, पंकज, कान्हा उर्फ जितेंद्र और गजेंद्र डोडिया को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस को आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनसे कुल 8,66000 रुपए व सोने का कंगन, लूट में प्रयुक्त 2 कार, मोटरसायकल, पिस्टल जिंदा कारतूस, लाठी-डंडे जप्त किए थे!
प्रकरण में कुल 13 आरोपियों के शामिल होने से 395, 397,120B IPC व 25,27 आर्म्स एक्ट के इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अनुसंधान में थाना प्रभारी अनुराग यादव द्वारा सीसीटीवी फुटेज, अपराध में उपयोग में लाए गए वाहनों का जीपीएस डेटा संकलित किया गया था जिसके आधार घटना में प्रयुक्त वाहनों का घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित होना व घटना करके करमदी रोड़ की तरफ भागने की पुष्टि हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में फरियादी की कार व आरोपियों की कार दिखाई दी थीएक आरोपी गज्जू उर्फ गजेंद्र डोडिया की हत्या हो जाने से अभियोग पत्र में उसके नाम के आगे मृत लिखा गया है।
शेष 12 आरोपियों का विचारण सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव के न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें अभियोजन द्वारा 13 साक्षियों के कथन एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। फरियादी द्वारा अपने साथ लूट होना स्वीकार किया परंतु न्यायालय में आरोपियों पहचानने से इनकार किया था परंतु जो 8,66,000/ रुपए व सोने का कंगन आरोपीगण से जप्त हुए थे उन्हें फरियादी ने अपना बताते हुए सुपुर्दगी में प्राप्त कर लिया था और आरोपियों से लिखित समझौता कर लिया था।
न्यायालय में अभियोजन द्वारा अपनी साक्ष्य व तर्क के माध्यम से अपने मामले को संदेह से परे साबित किया जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को फरियादी प्रियेश शर्मा के साथ खतरनाक आयुध के साथ डकैती करते हुए रुपए व आभुषणों की लूट करने का दोषी पाया।
प्रकरण में सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव द्वारा आरोपीगण अजय उर्फ अज्जू जाट (24) पिता राजेश जाट निवासी ग्राम मूंदड़ी जिला रतलाम, कार्तिक उर्फ शैलू (22) पिता रामप्रसाद पाटीदार निवासी- चमारीया नाका रतलाम, कान्हा उर्फ जितेंद्र (20) पिता भंवरलाल जाट निवासी-ग्राम मूंदड़ी जिला रतलाम,उपरोक्त तीनों आरोपियों को धारा 397 भादंवि में 7 वर्ष धारा 25,27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष तथा कुल 1-1 हजार रुपए का जुर्माना इसके अतिरिक्त मोहित (25) पिता राजेश राठौड़ निवासी- मालीकुआ रतलाम, यशवंत उर्फ युग (20) पिता राकेश शर्मा निवासी बालाजी नगर रतलाम, तरुण (21) पिता कमल पडियार निवासी होमगार्ड कालोनी रतलाम, सुनील उर्फ श्याम (22) पिता भगीरथ मचार निवासी होमगार्ड कालोनी रतलाम, भावेश (30) पिता ललित द्विवेदी निवासी विचलावास रतलाम, कुलदीप (22) पिता दिनेश जाट निवासी ग्राम धमोत्तर जिला रतलाम, नारायण उर्फ डेविड (21) पिता रमेश धाकड़ निवासी- बांगरोद जिला रतलाम, विशलब्पित (21) कन्हैयालाल धाकड़ निवासी बांगरोद जिला रतलाम, पंकज (20) पिता भगत जाट निवासी- ग्राम ढिकवा जिला रतलाम को धारा 397 भादवी में 7 वर्ष का कारावास ओर 5-5 सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया तथा 3 आरोपी अजय उर्फ अज्जू, तरुन पड़ीयार, कान्हा उर्फ जितेंद्र जो न्यायालय के फैसला सुनाते समय न्यायालय से भाग निकले थे न्यायालय ने जिनके विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश जारी कर संबंधित थाने को तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने हेतु आदेशित किया है। अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।