
Court’s Decision : युवक के हत्यारे को आजीवन कारावास, सह-आरोपी को 1 वर्ष की सजा!
जानिए क्या है मामला?
Ratlam : न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने वर्ष 2020 में युवक की हत्या मामले में ईश्वर नगर निवासी राहुल (25) पुत्र सोहनलाल डिंडोर को सश्रम आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपए अर्थदंड व सह-आरोपी विक्की (25) पुत्र सोहनलाल को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक संचालक अभियोजन आशा शाक्यवार ने बताया कि घटना 23 फरवरी 2020 की हैं। फरियादी राहुल भूरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ईश्वर नगर में गणेश की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। रात करीब 10:15 बजे नाचते समय राहुल उसका नाबालिक भाई और मोहल्ले के पवन उर्फ पोपट, अप्पू के बीच कहासुनी व गाली-गलौज होने लगी थी जो मारपीट में बदल गई थी।
इसी दौरान राहुल व उसके साथी ने चाकू निकालकर पवन पर हमला कर दिया था। पवन नाले की और भागा और राहुल और उसके भाई ने पीछे से उसे चाकू मार दिया था। जिससे उसे पीठ पर गंभीर चोट लगी थी इस दौरान विक्की व अन्य भी वहां पहुंच गए और उन्होंने पवन पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया था। मोहल्ले के लोगों ने जब शोर सुना तो दौड़कर पहुंचे थे लेकिन तब तक सभी वहां से भाग निकले थे।
क्षेत्रीय रहवासियों के सहयोग से घायल पवन को तत्काल सरकारी अस्पताल लाया गया था जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी, डिजिटल एवं वैज्ञानिक साक्ष्य विशेष रूप से DNA रिपोर्ट को न्यायालय ने विश्वसनीय पाया और सभी तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोल्डन राय द्वारा की गई!





