Cousin’s Brother Murder Contract Case : हथियार के साथ पकड़ाए गुंडे दीपू टाक व साथी बजरंग दल संयोजक विनोद शर्मा को 3 वर्ष का कारावास!

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Cousin’s Brother Murder Contract Case : हथियार के साथ पकड़ाए गुंडे दीपू टाक व साथी बजरंग दल संयोजक विनोद शर्मा को 3 वर्ष का कारावास!

Ratlam : सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने सोतेले भाई की हत्या करने के लिए एक युवक को सुपारी देने का लालच देने मामले में आरोपी दीपू टाक व विनोद शर्मा को 3-3 वर्ष की सजा व 1-1 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई तथा अन्य बलवंतसिंह व अविनाश उर्फ चिंटू टाक को साक्ष्य के अभाव में बरी किया।फरियादी मुकुल पिता राजेन्द्र पंवार निवासी विनोबा नगर के 22 मार्च 2021 के आवेदन पर दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने गुंडे दीपक (36) उर्फ दीपू पिता प्रकाश टाक व अविनाश उर्फ चिंटू टाक पिता प्रकाश टाक निवासी टाटानगर गली नंबर 1, विनोद (32) पिता प्यारेलाल शर्मा निवासी 125 टाटा नगर व बलवंत सिंह (38) पिता देवीसिंह गोयल निवासी 8 राजेन्द्र नगर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था।

शासन की और से पैरवी कर रहें अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि फरियादी मुकुल पंवार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मैं महलवाड़ा में पार्लर सैलून की दुकान पर काम करता हुं। जून 2019 में मेरा विवाद पिंटू टाक से हुआ था इस पर मैंने उसके विरुद्ध दीनदयाल नगर थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट कराने के बाद मेरी पिंटू टाक से बातचीत बंद हो गई थी, जून-जुलाई 2020 में मुझे बलवंत उर्फ बल्ली गोयल निवासी गोशाला रोड (राजेन्द्र नगर) ने शहर की आशापुरा होटल में बुलवाया था। जब मैं आशापुरा होटल पहुंचा था तो मुझे वहां दीपू टाक, विनोद शर्मा सहित 4 लोग मिलें थे जिन्हें मैं पिछले 3-4 वर्षों से जानता हुं। दीपू टाक से मैने 50 हजार रुपए उधार ले रखे थे। चारों ने होटल में मुझे बिठाकर भड़काया था कि हमारे दुश्मन पिंटु टाक को तु निपटा दे हम लोग तेरे सारे खर्चे उठाएंगे, यदि जेल जाएगा तो महीने का खर्चा भी तेरे घर पर पहुंचाएंगे, मुझसे तुने जो 50 हजार रुपए ले रखे हैं, वह भी माफ कर देंगे उसके अलावा 2 लाख रुपए और देंगे, पुलिस, कोर्ट और वकील सबको हम देख लेंगे इतना ही नहीं तुझे बरी भी करवा देंगे ये सुनकर मैं घबरा गया। फिर दीपू व विनोद ने कमर में से 2 देशी पिस्टल और जेब में से 4-4 राउंड निकालकर मेरे सामने टेबल पर रखी और मुझे बोले कि यह ले जा और मार डाल उसको, यह सब देखकर मैं घबरा गया था और उस समय हां कस कर वहां से निकल गया था, उसके बाद से ये लोग मुझ पर लगातार दबाव बना रहें थे, मुझे धमकाया भी और बोलते रहें कि यदि तूने वो काम नहीं किया तो तुझे बर्बाद कर देंगे इतना ही नहीं तुझे निपटा देंगे और उधारी के चार गुना रुपए वसूल करेंगे।

22 मार्च 2021 को भी इन्होंने मुझे धमकी दी कि जल्दी से पिंटू को निपटा दे नहीं तो हम तुझे निपटा देंगे। मेरे पास इनकी सभी ऑडियो और वीडियो रिकार्डिंग है। मामले में दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने चारो आरोपियों के विरुद्ध धारा 115, 387, 384 भारतीय दंड संहिता, धारा 3/4 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने 22 मार्च 2021 को दीपू टाक को गिरफ्तार किया और उसके बताए अनुसार बंजली स्थित हवाई पट्टी बने मकान के पीछे जमीन खोदकर 1 देसी लोहे की पिस्टल व 4 जिंदा राउंड कारतूस जब्त किए गए। इसके साथ ही इसी दिन विनोद शर्मा को गिरफ्तार कर उसके बताए अनुसार आशापुरा होटल के पीछे मिट्टी में से प्लास्टिक के थैली से 1 देसी पिस्टल, मैगजीन में 4 राउंड जिंदा कारतूस जब्त कर प्रकरण में धारा 120 बी, 506 भारतीय दण्ड संहिता का इजाफा कर संपूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर चालन न्यायालय में पेश किया था, जिसकी सुनवाई पूर्ण कर न्यायालय ने आरोपी दीपू टाक व विनोद शर्मा को 3-3 वर्ष की सजा व 1-1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया व आरोपी बलवंत सिंह व अविनाश उर्फ चिंटू टाक को बरी कर दिया!