Cruelty to Call Husband Black : पत्नी का पति को काला कहना क्रूरता, हाईकोर्ट ने तलाक की मंजूरी दी!

पति से अलग होने को अवैध संबंधों का झूठा आरोप लगाया

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Cruelty to Call Husband Black : पत्नी का पति को काला कहना क्रूरता, हाईकोर्ट ने तलाक की मंजूरी दी!

Bengaluru : किसी महिला का पति को काला कहना क्रूरता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर तलाक की मंजूरी देते हुए जस्टिस आलोक अराधे और अनंत रामनाथ हेगड़े की बेंच ने कहा कि पत्नी, पति को ये कहकर अपमानित करती थी, कि उसका रंग काला है। लेकिन, वह बच्चे की खातिर अपमान सहता रहा।

हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा कि पत्नी, पति के पास वापस आना नहीं चाहती थी, इसलिए पति पर लगाए गए अवैध संबंध के आरोप भी पूरी तरह गलत हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर यह साबित होता है कि पत्नी काले रंग की वजह से पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसलिए फैमिली कोर्ट को उन्हें तलाक दे देना चाहिए था।

बेंगलुरु के इस जोड़े की शादी 2007 में हुई थी, उनकी एक बेटी भी है। 2012 में पति ने परेशान होकर तलाक के लिए बेंगलुरु के फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन महिला ने वहां पति के आरोपों से इनकार किया और बदले में आरोप लगाया कि पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उससे मारपीट करते थे।

उसने आरोप लगाया कि उसके पति का किसी महिला से अवैध संबंध हैं। दोनों का एक बच्चा भी है। इसके बाद वह बच्ची को लेकर माता-पिता के घर चली गई। इसके बाद कोर्ट ने 2017 में पति की याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पति पर लगे आरोप पूरी तरह से निराधार थे।

बेंच ने कहा कि यदि दलील में ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कहा गया है, वह भारी मानसिक क्रूरता का शिकार होगा। फैमिली कोर्ट ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पत्नी ने पति के साथ दोबारा रहने के लिए कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि पति के काले रंग के कारण उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी।