डेढ़ साल में नही किया बांध,नहर का काम, फिर से जारी करने पड़े टेंडर, ठेकेदार का पंजीयन निलंबित, सिक्योरिटी राजसात

160

डेढ़ साल में नही किया बांध,नहर का काम, फिर से जारी करने पड़े टेंडर, ठेकेदार का पंजीयन निलंबित, सिक्योरिटी राजसात

 

मनावर (धार):जलसंसाधन विभाग में पहले तो ठेकेदार कम दरें डाल ठेका ले लेते है फिर नुकसान होंने पर काम ही शुरु नहीं करते। ऐसे ही एक मामले में मनावर में लवानी केशरपुरा बांध और नहर रहित का निर्माण कार्य करने के लिए अनुबंध ही नहीं कराने वाले ठेकेदार बालाजी कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार मनोज जायसवाल का पंजीयन निलंबित कर उसकी परफारमेंस सिक्योरिटी राशि राजसात कर ली गई है। अब विभाग ने इसी काम के लिए फिर से टेंडर जारी किया है।

जलसंसाधन विभाग ने मनावर में टर्नकी आधार पर लवानी केशरपुरा बांध नहर रहित का निर्माण कार्य करने के लिए निविदा जारी की थी। इसमें सबसे कम दर के आधार पर मनोज जायसवाल ठेकेदार बालाजी कंस्ट्रक्शन के पक्ष में छह अक्टूबर 2023 को ठेका आवंटित किया गया था। ठेकेदार ने इसमें अनुबंध निष्पादन ही नहीं किया जिसके कारण इस काम को कराने के लिए पुन: निविदा जारी करना पड़ा इससे काम में अनावश्यक विलंब हुआ है। इसके चलते अधीक्षण यंत्री जलसंसाधन इंदौर के प्रस्ताव पर बालाजी कंस्ट्रक्शन का पंजीयन एक साल के लिए निलंबित करते हुए उनके द्वारा जमा की गई परफारमेंस सिक्योरिटी राशि राजसात कर ली गई है।

इस एक वर्ष की अवधि में बालाजी कंस्ट्रक्शन का नवीन पंजीयन अथवा पंजीयन नवीनीकरण नहीं होगा। फर्म के निलंबित भागीदार का किसी दूसरे नाम से भी पंजीयन नहीं होगा। नवीन निविदा प्रतिस्पर्धा में वह स्वयं अथवा भागीदार भाग नहीं ले सकेंगे। किसी भी श्रेणी में निविदा प्रपत्र खरीदने की अनुमति भी उन्हें नहीं रहेगी। किसी फर्म में भागीदार के शामिल होंने पर वह फर्म भी निविदा प्रतिस्पर्धा हेतु प्रतिबंधित रहेगी।यदि उनकी निविदा प्राप्त भी होती है तो वह निर्हरित मानी जाएगी और कार्यपालन यंत्री द्वारा पुन: निविदा आमंत्रित की जाएगी।