Date Of Birth Proof : आधार कार्ड को जन्म प्रमाण मानने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जन्म प्रमाण के रूप में सिर्फ यही सही दस्तावेज!

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Date Of Birth Proof : आधार कार्ड को जन्म प्रमाण मानने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार!

New Delhi : भारतीय नागरिकों के पास कई तरह के दस्तावेज होने जरूरी होते हैं। इन दस्तावेजों की जरूरत आए दिन किसी न किसी काम के लिए पड़ जाती है। इनमें बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनके बिन कई काम रुक सकते हैं। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं।

आधार कार्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डॉक्यूमेंट है। करीब 90% आबादी के पास आधार कार्ड है। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। आधार कार्ड को बहुत से लोग कई जगहों पर सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कई लोग इसे डेट ऑफ़ बर्थ प्रूफ भी मानकर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मनाने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने आधार कार्ड को लेकर यह फैसला सुनाया।

एक मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को बतौर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ न मानने को लेकर यह फैसला सुनाया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना था।

एक मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को बतौर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ न मानने को लेकर यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यानी एसएलसी को ही माना है। इस केस में निचली अदालत ने भी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को जन्मतिथि के प्रूफ के लिए वैलिड दस्तावेज माना था। सुप्रीम कोर्ट ने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यानी एसएलसी को ही माना

यूआईडीएआई यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पिछले साल अक्टूबर में आधार कार्ड को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया था आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं।