नशा मुक्ति अभियान: जिला अस्पताल में गुटखे, नशीली सामग्री पर प्रतिबंध, कोटपा एक्ट के तहत 17 व्यक्तियों का हुआ चालान

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नशा मुक्ति अभियान: जिला अस्पताल में गुटखे, नशीली सामग्री पर प्रतिबंध, कोटपा एक्ट के तहत 17 व्यक्तियों का हुआ चालान

छतरपुर: जिला अस्पताल में 17 व्यक्तियों पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण खरीद-बिक्री, आदान-प्रदान) अधिनियम 2003 की धारा 4 के तहत गुटखा आदि पाए जाने पर जुर्माना वसूला गया है तथा लोगों को समझाइश भी दी गई।

बता दें कि कलेक्टर संदीप जी.आर. द्वारा नशामुक्ति अभियान के तहत गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों को जिला अस्पताल में पूर्णरूप से प्रतिबंधित करने के निर्देशों के परिपालन में कोटपा एक्ट के तहत सिविल सर्जन के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई है।

साथ ही जिलेवासियों से अपील की गई है सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा-सिगरेट एवं अन्य नशीलों पदार्थों का सेवन न करें, नहीं तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. जी.एल. अहिरवार, नोडल अधिकारी डॉ अशोक नगरिया सहित 20 सदस्यीय टीम द्वारा आप परिषर और वार्डों में निरीक्षण करते हुए गुटखा खाते पाए जाने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई।

कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर छतरपुर जिले को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि स्कूलों एवं आंगनवाड़ी के 100 मीटर के आसपास कोई भी गुटखा की दुकान न रहे एवं बच्चों को प्रतिदिन प्रार्थना के समय नशा मुक्ति की शपथ दिलाएं।