

Decision : पुश्तेनी जमीन नाम कराने की धमकी देने वाले आरोपियों को ढाई साल का कठोर कारावास, 8 हजार रुपए जुर्माना!
Ratlam : जिले के जावरा निवासी 4 लोगों ने धनसुख नाम के युवक को उसकी पुश्तैनी जमीन को नाम कराने धमकाया था और जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में न्यायालय दीपक कनेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने चारों आरोपियों को ढाई साल की सजा और 8 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई! सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि जावरा निवासी धनसुख पुत्र बंसतीलाल ने पहुंचकर बताया कि मेरी जावरा के लक्ष्मीबाई रोड़ पर धनश्री ऐजेन्सी के नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हैं।
19 अप्रैल 2018 को दोपहर 2 बजे पठान टोली जावरा में रहने वाले सलमान, अफरोज, साजेब तीनों मेरी दुकान पर आएं और फरियादी से कहा कि, ’’हम जावरा के दादा हैं, तू हमे नही जानता, पुरे जावरा में हमारा खौफ हैं’’ बोलकर धनसुख को मां-बहन की अश्लील गालियां दी और कहा कि उन्हें निगतजहां एवं उसके पति आशिफ निवासी इकबालगंज ने भेजा हैं। उन्होंने कहा कि तुम धनश्री ऐजेन्सी के पीछे स्थित पुश्तैनी जमीन 15 दिन के अंदर खाली कर निगतजहां एवं उसके पति के नाम कर दो नही तो हम लोग तुझे एवं तेरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे।
तीनों आरोपी मुझे गाली-गलौच करते हुए दुकान से चले गए जावरा शहर पुलिस ने फरियादी धनसुख की रिपोर्ट पर अपराध कमांक- 149/2018, अंतर्गत संहिता की धारा-387, 454, 294, 506 भाग-2 सहपठित 34 में अपराध दर्ज करते हुए प्रकरण न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की और से न्यायालय के समक्ष साक्षीगण की साक्ष्य सहायक लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने लेखबद्ध कराई। न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुए, दोषसिद्ध किया गया। अभियोजन की और से पैरवी भुपेन्द्र कुमार सांगते सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जावरा द्वारा की गई।