Declared Quiet Zone : इंदौर के कुछ क्षेत्र शांत परिक्षेत्र घोषित, 100 मीटर तक तेज ध्वनि प्रतिबंधित!
Indore : शासन द्वारा दिए गए निर्देश के पालन और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ इलैया राजा टी ने शहर के चिन्हित क्षेत्रों को शांत परिक्षेत्र घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। शांत परिक्षेत्र अर्थात ऐसे इलाके जहाँ पर कम से कम 100 मीटर के दायरे में प्रेशर हॉर्न,ला उड स्पीकर या ऐसे ध्वनि वाले साधनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश अनुसार ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 (यदा-संशोधित) के उपबंध 2(डी) के अनुसार हाई कोर्ट भवन, जिला एवं सत्र न्यायालय भवन, संभाग आयुक्त व वाणिज्यिक कर कार्यालय एवं कलेक्टर कार्यालय एवं जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थान, सभी अस्पतालों के आस-पास न्यूनतम 100 मीटर तक के क्षेत्र को इन नियमों के प्रयोजन के लिए शांत परिक्षेत्र घोषित किया गया है।
इसी के साथ इन संवेदनशील क्षेत्रों को भी शांत परिक्षेत्र घोषित किया गया। एमवाय अस्पताल, जिला अस्पताल धार रोड, बॉम्बे हॉस्पिटल विजय नगर, कन्वेनियंट हॉस्पिटल (सीएचएल) एमआईजी, भंडारी हॉस्पिटल विजय नगर, अरबिंदो हॉस्पिटल साँवेर रोड, मानसिक चिकित्सालय बाणगंगा, चोईथराम अस्पताल, गोकुलदास अस्पताल, चाचा नेहरू एवं डेंटल अस्पताल, यूनिक सुपर स्पेशलिटी दशहरा मैदान के सामने, कोकिला बेन हॉस्पिटल निपानिया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल नंदानगर, एमटीएच हॉस्पिटल कोठारी मार्केट के पास, अपोलो राजश्री हॉस्पिटल विजय नगर, जीजामाता गर्ल्स कॉलेज मोती तबेला, गोविन्द राम सेक्सरिया इंजीनियरिंग कॉलेज, होल्कर साईंस कॉलेज, सत्य सांई स्कूल विजय नगर, न्यू गर्ल्स डिग्री कॉलेज किला मैदान, खंडवा रोड भंवरकुंआ से आईटी पार्क चौराहा (यूनिवर्सिटी कैंपस), विशेष जुपीटर हॉस्पिटल तीन इमली तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ढ़क्कन वाला कुंआ।
ध्वनि यंत्रों पर रहेगा प्रतिबंध
उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका 14.4 के संदर्भ में मप्र शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व स्थापित औद्यौगिक क्षेत्र को अधिसूचित किए हैं उन पर भी यह प्रावधान लागू होंगे। इसी प्रकार संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अधिसूचित क्षेत्र जो इंदौर विकास योजना 2021 में सम्मिलित है, वहां भी उक्त प्रावधान लागू रहेंगे। भोंपू (हॉर्न) का उपयोग शांत परिक्षेत्रों या रात्रि के समय आवासीय क्षेत्रों में सार्वजनिक आपात के सिवाय नहीं किया जाएगा। ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे शांत परिक्षेत्र में या रात्रि समय में नहीं फोड़े जाएंगे। लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाला उपकरण या वाद्य उपकरण या ध्वनि प्रवर्धन का प्रयोग रात्रि में नहीं किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति ऐसे लाउडस्पीकर या ध्वनि एम्पलीफॉयर का किसी भी लोक स्थान में गाने या शब्दों के विस्तारण के प्रयोजन के लिए जो अश्लील हो या जिससे सामान्यता लोक की नैतिकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना संभव हो, प्रयोग नहीं करेगा। उच्च ध्वनि संगीत से तात्पर्य बैंड, बैग पाइप्स, आलगोजा, शहनाई, ड्रम, बिगुल, ढोल तथा इसी प्रकार के अन्य यंत्र जो उच्च ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऐसे उच्च ध्वनि वाले यंत्रों का प्रयोग लोक स्थान या खुले हुए प्रायवेट स्थान, सार्वजनिक वीथिका में उपयोग करने पर निषेध रहेगा। इन स्थानों पर उच्च ध्वनि यंत्रों के उपयोग के पूर्व इन्दौर शहरी क्षेत्र हेतु नगरीय पुलिस इन्दौर तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु संबंधित एसडीएम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
ध्वनि स्तर की सीमा डेसीबल ‘ए’ में
ध्वनि प्रदूषण नियम द्वारा विभिन्न क्षेत्र हेतु दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक 75 डेसीबल तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 70 डेसीबल निर्धारित की गई है। इसी तरह वाणिज्यिक क्षेत्र हेतु प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक 65 डेसीबल तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 55 डेसीबल, आवासीय क्षेत्र हेतु प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक 55 डेसीबल एवं रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 45 डेसीबल तथा शांत क्षेत्र हेतु प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 डेसीबल एवं रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 40 डेसीबल निर्धारित की गई है। उक्त आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक की अवधि प्रतिबंधित है।