Defamation Case: पूर्व CM के मानहानी केस में , कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के खिलाफ वारंट जारी

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Defamation Case:पूर्व CM के मानहानी केस में कोर्ट का एक्शन, कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के खिलाफ वारंट जारी

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मानहानि केस में कोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए ग्वालियर के कांग्रेस विधायक के खिलाफ वारंट जारी किया है।

एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा यह वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को जमानती वारंट से तलब किया है।

दरअसल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मानहनि केस में सतीश सिकरवार को अपने बयान दर्ज कराने थे। कोर्ट की तरफ से तीन बार उन्हें समन जारी किया था।अपनी व्यस्ताओं का हवाला देकर वह कोर्ट नहीं आ रहे थे।

इसके बाद मानहनि का केस दायर करने वाले एडवोकेट ने कहा कि साक्षी विधायक सतीश सिंह सिकरवार जान बूझकर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, न ही अपने बयान दर्ज करा रहे है। इसलिए उन्हें वारंट से बुलाया जाएं। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानती वारंट से 22 जनवरी तक तलब किया है।

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दिग्विजय सिंह ने भिंड में दिया था विवादित बयान

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साल 2019 में अपने भिंड प्रवास के दौरान उन्होंने कहा था कि एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं जासूसी कर रहे हैं। इस पर आपत्ति उठाते हुए एडवोकेट अवधेश भदौरिया ने एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। इसी मामले में कोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए ग्वालियर की पूर्व विधानसभा से विधायक सतीश सिकरवार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

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