Defamation Cases : मानहानि मामले में कोर्ट ने पूर्व मंत्री और संयुक्त पंजीयक पर जुर्माना किया

बैंक के पूर्व अध्यक्ष फैसले से संतुष्ट नहीं, हाई कोर्ट में अपील करेंगे!

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Defamation Cases : मानहानि मामले में कोर्ट ने पूर्व मंत्री और संयुक्त पंजीयक पर जुर्माना किया 

  Panna : कोर्ट ने पन्ना के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष के मानहानि मामले में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और संयुक्त पंजीयक सागर प्रदीप नीखरा को 5-5 लाख का अर्थदंड लगाया है। प्रदेश के चर्चित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष संजय नगायच को अनियमितताओं के आरोप लगाकर हटाने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया था।

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इस संबंध मे तत्कालीन अध्यक्ष संजय नगायच ने पांच लोगों पर मानहानि का वाद न्यायालय में दायर किया था। इस मामले में उन्होंने तत्कालीन सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन, वर्तमान खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सागर प्रदीप नीखरा और जिला पंजीयक अखिलेश निगम एवं एक अन्य को पार्टी बनाते हुए वाद दायर किया था। जिसकी सुनवाई लगातार चल रही थी। उक्त मामले में अपर तृतीय जिला न्यायधीश कमलेश कुमार सोनी की अदालत ने बृजेंद्र प्रताप सिंह, अखिलेश निगम एवं एक अन्य को मुक्त कर दिया।

तत्कालीन सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन एवं संयुक्त पंजीयन सागर प्रदीप नीखरा को पांच-पांच लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। इस मामले में पूर्व बैंक अध्यक्ष संजय नगाइच ने बताया कि वे अभी इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। वे इसकी अपील उच्च न्यायालय में करेंगे।