कोविड के कारण डिफाल्टर हाउसिंग उपभोक्ताओं को , दंड ब्याज से छूट

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कोविड के कारण डिफाल्टर हाउसिंग उपभोक्ताओं को , दंड ब्याज से छूट

भोपाल: पिछले दो सालों में कोरोना महामारी के कारण गृह निर्माण मंडल की आवासीय परियोजनाओं में भवन एवं फ्लैट तथा विकसित भूखंड लेकर समय पर किस्ते नहीं चुकाने वाले डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। गृह निर्माण मंडल ऐसे सभी डिफाल्टरों को नियमित करेगा और उनसे दांडिक ब्याज और पैनाल्टी की वसूली भी नहीं करेगा।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल की भोपाल,इंदौर सहित पूरे प्रदेश में कोरोना काल में तीस से अधिक आवासीय योजनाएं संचालित है। इनमें अलग-अलग समय पर आम जन ने सिंगलेक्स, डुप्लेक्स, फ्लैट बुक कराए है। कई उपभोक्ता कोरोना महामारी से प्रभावित होंने के कारण किश्ते समय पर जमा नहीं करा पाए है। ऐसे में उन पर दांडिक ब्याज और पैनाल्टी भी लगाई जा रही है।

प्रदेशभर के तीन सौ से अधिक उपभोक्ताओं ने आयुक्त गृह निर्माण मंडल भरत यादव को आवेदन देकर कोरोना से राहत प्रदान करने और दांडिक ब्याज, पैनाल्टी में छूट दिए जाने का आग्रह किया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह के पास भी कोरोना पीड़ितों की यह मांग पहुंचाई गई। इसके बाद अब बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि एक अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो भी उपभोक्ता आवासीय योजनाओं में सम्पत्ति लेने के बाद समय पर उसकी किश्तों का भुगतान नहीं कर पाए है तो उनसे कोई पैनाल्टी या दांडिक ब्याज नहीं वसूला जाएगा।