Delhi Liquor Scam Case: मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी या जेल, 26 अप्रैल को आएगा फैसला

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Delhi Liquor Scam Case: मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी या जेल, 26 अप्रैल को आएगा फैसला

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज जमानत नहीं मिली है। हालांकि कोर्ट में आज उनके मामले को लेकर सुनवाई पुरी हो गई है। न्यायालय ने फैसले के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। अब 26 अप्रैल को पता लगेगा कि सिसोदिया को बेल मिलेगी या जेल।

दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. दिल्ली की अदालत ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

कोर्ट में दलील देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पर कोई कैप नहीं था, जिसको 12% कर दिया गया. प्रॉफिट मार्जिन पर 12% का कैप लगाया गया, 5% नियुनतम कैप था.

वकील ने कहा कि रवि धवन ब्यूरोक्रेट्स है वह कोई भारत का राष्ट्रपति नहीं हैं. रवि धवन की बहुत से सुझावों को हमने शामिल किया, कुछ को हमने नहीं भी स्वीकार किया.

सिसोदिया के वकील की दलील

मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि क्या कोर्ट यह कह सकता है कि टेंडर के लिए लॉटरी क्यों निकली गई, टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई गई.अगर उप मुख्यमंत्री ने किसी अधिकारी से कानून के अनुसार काम करने को कहा था तो इसमें अपराध कहां है. बता दें कि आज कोर्ट में दोनों पक्षों ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपनी-अपनी दलील दी.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अब 26 अप्रैल को ही पता चलेगा कि सिसोदिया को बेल मिलेगी या नहीं. राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को ये बताना चाहिए कि अपराध से फायदा किसको हुआ. कोर्ट में दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया का पक्ष उनके वकील दयान कृषणन रख रहे थे. जब कि ED की दलील वकील जुहैब हुसैन ने रखी.