MPPSC चयन प्रक्रिया के बीच श्रेणी, शर्तो मे बदलाव नहीं कर सकेंगे विभाग
चयन प्रक्रिया के बीच श्रेणी बदल अनारक्षित पद भर दिया ST से, सुप्रीमकोर्ट ने भर्ती पार लगाई रोक
भोपाल. प्रदेश के सरकारी विभाग अब चयन प्रक्रिया के बीच में नियम, शर्तो और श्रेणी में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद MPPSC ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने को कहा है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए एक्वाकल्चर विषय से जुड़े अनारक्षित श्रेणी के एक पद पर चयन प्रक्रिया के बीच में विभाग ने इस पद की श्रेणी बदलकर अनुसूचित जनजाति करते हुए चयन प्रक्रिया पूरी कर डाली। इसके चलते चयन से वंचित आवेदक अमीन खान ने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी के माध्यम से इस भर्ती को इस आधार पर चुनौती दी कि किसी भी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया शुरु होने के बाद प्रक्रिया की किसी शर्त को बदलना कानूनन सही नहीं है। प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने वाद के आधार पर याचिकाकार के पक्ष में निर्णय पारित किया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर कहा है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में चयन प्रक्रिया के बीच में किसी सुधार को अधिसूचित करने की परिस्थिति निर्मित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए शासन के सभी विभागों से अपेक्षा है कि भविष्य में वे अपने भर्ती नियम तथा रोस्टर का भलीभांति अध्ययन परीक्षण करने के बाद ही आयोग को मांगपत्र भेजें।