DGP Kailash Makwana: शासन द्वारा मकवाना का पूर्व में जारी सेवानिवृत्ति आदेश निरस्त, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार दिसंबर 2026 में होंगे रिटायर

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DGP Kailash Makwana: शासन द्वारा मकवाना का पूर्व में जारी सेवानिवृत्ति आदेश निरस्त, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार दिसंबर 2026 में होंगे रिटायर

भोपाल: मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग ने 3 जुलाई 2024 को आईपीएस अधिकारियों के जारी सेवानिवृत्ति संबंधी आदेश में राज्य के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना का सरल क्रमांक 16 पर अंकित नाम विलोपित कर दिया है।

इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार डीजीपी के रूप में उनकी पदस्थापना तिथि से न्यूनतम 2 वर्षीय अवधि का सेवा विस्तार स्वत प्रभावशाली माना गया है।

उन्होंने डीजीपी के रूप में अपना कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर उनका 2 वर्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से सुनिश्चित हो गया यानी वह अब दिसंबर 2026 में रिटायर होंगे। मकवाना 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

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राज्य शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका सिविल क्रमांक 310/ 1996 में दिए गए निर्णय के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। इस गाइडलाइन के पालन में मध्य प्रदेश सरकार ने मकवाना का रिटायरमेंट आगे बढ़ा दिया है।

कैलाश मकवाना को 1 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया था। इस संबंध में उनके नियुक्ति आदेश 23 नवंबर 2024 को जारी किए गए थे क्योंकि डीजीपी के पद के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 वर्ष का निश्चित कार्यकाल तय किया गया है इसलिए 1 दिसंबर 2025 को होने वाला रिटायरमेंट अब प्रभावहीन कर दिया गया है। अब मकवाना 1 दिसंबर 2026 को 2 साल की डीजीपी सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत होंगे।