DGP’s Strict Instructions: 4-5 साल से एक ही थाने में जमे SI से लेकर आरक्षक तक को 6 दिन में हटाओ

इंदौर-भोपाल के CP के साथ ही सभी जिलों के SP को DGP के निर्देश

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DGP’s Strict Instructions: 4-5 साल से एक ही थाने में जमे SI से लेकर आरक्षक तक को 6 दिन में हटाओ

 

भोपाल: एक ही थाने में 4-5 साल तक पदस्थ रहने वाले उपनिरीक्षक से लेकर आरक्षकों को हटाने के पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षकों के साथ ही इंदौर- भोपाल पुलिस कमिश्नर को भी करना होगी। ऐसे सभी उपनिरीक्षक से लेकर आरक्षकों को हटाने के बाद 16 जून तक पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में जानकारी हर जिला पुलिस को देना होगी।

गौरतलब है कि प्रदेश के कई थानों में आरक्षक से लेकर अफसर तक अपनी सेवा के दौरान चार से पांच साल से ज्यादा का कार्यकाल कर चुके हैं। इसके बाद थी इधर-उधर तबादला होने के बाद वे उसी थाने में पहुंच जाते हैं।

प्रशासन शाखा के स्पेशल डीजी आदर्श कटियार ने इस संबंध में भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें लिखा गया है कि थाना स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी हो इसके लिए आवश्यक है कि लंबी अवधि से थानों में पदस्थ कर्मचारियों को समय-समय पर स्थानांतरित किया जाए। इससे न केवल अधिकारी-कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी बल्कि जनता में शिकायत की संभावना भी कम होगी।

इस पत्र में बताया गया है कि किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना चार वर्ष तथा अधिकतम पांच वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी संबंधित थाने में 4 या 5 साल पदस्थ रह चुका है तो फिर से उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जाए। किसी भी कर्मचारी की अलग पदों पर किसी एक थाने में फिर से पदस्थापना में कम से कम तीन वर्ष का अंतर होना चाहिए। आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक के पद पर एक ही अनुविभाग (सीएसपी-डीएसपी-एसडीओपी जोन)में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि दस वर्ष से अधिक न हो।

कैलाश मकवाना, DGP ने MP के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं, कि वे अपने थानों की कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी बनाने एवं कार्यक्षमता में वृद्धि करें। पुलिस व्यवस्था में सुधार के हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं।