DHCA’s Guidelines : फ्लाइट में देरी की सूचना यात्रियों को देना होगी, DHCA ने गाइडलाइन जारी की! 

जानिए, DGCA की गाइडलाइन में क्या दिशा-निर्देश दिए गए!

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DHCA’s Guidelines : फ्लाइट में देरी की सूचना यात्रियों को देना होगी, DHCA ने गाइडलाइन जारी की! 

New Delhi : बेहद खराब मौसम और कोहरे की वजह से एयरलाइंस की उड़ानों में हो रही देरी को देखते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयरलाइंस के लिए कुछ गाइडलाइंस (SOPs) जारी किए हैं। फ्लाइट्स में देरी होने, फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को होने वाली परेशानी और एयरपोर्ट पर अराजकता और गड़बड़ी से निपटने के लिए यह जारी की गई। उड़ानों में देरी की वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ इकट्ठा हुई। कई यात्रियों ने एयरलाइंस की बदइंतजामी पर भी नाराजगी व्यक्त की।

DGCA की ओर से जारी ये गाइडलाइंस उस घटना के बाद आया है, जिसमें एक यात्री ने दिल्ली में इंडिगो की फ्लाइट के अंदर विमान में देरी होने से नाराज होकर पायलट पर हमला कर दिया था।

एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एयरलाइंस से कहा है कि :

– एयरलाइंस एयरपोर्ट पर अपने कर्मचारियों को ज्यादा संवेदनशील बनाएं, ताकि वो हवाई यात्रियों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकें। फ्लाइट में देरी होने के बारे में उन्हें लगातार सूचित करते रहें और उनको गाइड करते रहें।

– अब एयरलाइंस को उड़ानों की देरी के बारे में सटीक वास्तविक समय की जानकारी पब्लिश करनी होगी। एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट पर डालना होगा, SMS, व्हाट्सएप और ई-मेल के जरिए यात्रियों को एडवांस में भेजना होगा।

– एयरलाइंस को फ्लाइट टिकटों पर नागरिक उड्डयन जरूरतों (Civil Aviation Requirements – CAR) के बारे में एक रेफरेंस छापना भी जरूरी है। सभी एयरलाइंस के लिए CAR के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना जरूरी होगा।

– DGCA की ओर से जारी रिलीज में कहा गया है कि मौसम की मौजूदा स्थितियों और कोहरे को देखते हुए एयरलाइंस ऐसी उड़ानों को समय से पहले कैंसिल कर सकती हैं, जिनके 3 घंटे से ज्यादा देरी की आशंका हो, ताकि एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ कम हो और यात्रियों को कम असुविधा हो।