Diacharge From Service: प्रोबेशन पीरियड में ही नहीं कर पाए जज संतोषजनक काम, सेवा से डिस्चार्ज

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Diacharge From Service: प्रोबेशन पीरियड में ही नहीं कर पाए जज संतोषजनक काम, सेवा से डिस्चार्ज

भोपाल:अलीराजपुर जिले के जोबट कनिष्ठ खंड में व्यवहार न्यायाधीश के पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्य कौस्तुभ खेड़ा प्रोबेशन अवधि के दौरान ही अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन संतोषजनक और सफलतापूर्वक नहीं कर पाए इसके चलते विधि विभाग ने उन्हें सेवा से डिस्चार्ज कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक व्यवहार न्यायाधीश कौस्तुभ खेड़ा को जोबट कनिष्ठ खंड अलीराजपुर में परिवीक्षा अवधि पर पदस्थ किया गया था। लेकिन वे इस दौरान संतोषजनक और सफलतापूर्वक अपने कार्य निष्पादित नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा की प्रशासनिक समिति ने आठ अगस्त 2024 को और फुलकोर्ट ने 20 अगस्त को मीटिंग लेकर कौस्तुभ खेड़ा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तो के नियमों के तहत सेवा से डिस्चार्ज करने की अनुशंसा की थी।

विधि विभाग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र प्रताप सिंह के पास यह अनुशंसाए पहुंची। उन्होंने अनुशंसा और उसके साथ लगाए गए सहपत्रों के अध्ययन के बाद अनुशंसा से सहमत होते हुए व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जोबट जिला अलीराजपुर में पदस्थ कौस्तुभ खेड़ा को सेवा से डिस्चार्ज करने का निर्णय लिया। उन्होंने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए है।